Azamgarh :गैर-इरादत्तन हत्या में न्यायालय ने 01 आरोपी  को 10 वर्ष के कारावास की सजा व 10 हजार रुपये ठोका जुर्माना 

गैर-इरादत्तन हत्या में न्यायालय ने 01 आरोपी  को 10 वर्ष के कारावास की सजा व 10 हजार रुपये ठोका जुर्माना 

रिपोर्टर राकेश श्रीवास्तव

दिनांक- 22.07.2018 को वादी मुकदमा सुशीला देवी पत्नी जगपत राम नि0 शांतीपुर पथपुरवा थाना बिलरियागंज द्वारा थाना स्थानीय पर तहरीर दिया गया था कि अभियुक्त रामजतन पुत्र स्व0 जगपत राम नि0 शांतीपुर पथपुरवा थाना बिलरियागंज आजमगढ़ द्वारा घर में कहा-सुनी को लेकर पिता को लाठी-डण्डे से मारपीट की गयी, जिससे इलाज के दौरान मृत्यु हो गयी थी। जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 118/2018 धारा 304,323,34,506 भादवि पंजीकृत किया गया था।

अभियुक्त को गिरफ्तार कर आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया।
मुकदमा उपरोक्त में कुल 09 गवाह परिक्षित हुए है।
आज दिनांक- 09.10.2024 को मा0 जिला एवं सत्र न्यायाधीश आजमगढ़ महोदय द्वारा मुकदमा उपरोक्त में दोषसिद्ध पाते हुए अभियुक्त रामजतन पुत्र स्व0 जगपत राम नि0 शांतीपुर पथपुरवा थाना बिलरियागंज आजमगढ़ को 10 वर्ष के कारावास की सजा एवं 10 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है ।

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