Azamgarh :विकास प्राधिकरण क्षेत्र में कोई भी निर्माण करने से पहले निर्माण अनुज्ञा प्राप्त किया जाना अनिवार्य
विकास प्राधिकरण क्षेत्र में कोई भी निर्माण करने से पहले निर्माण अनुज्ञा प्राप्त किया जाना अनिवार्य
रिपोर्टर राकेश श्रीवास्तव
सचिव, आजमगढ़ विकास प्राधिकरण, आजमगढ़ ने अवगत कराया है कि आजमगढ़ विकास प्राधिकरण के विकास क्षेत्र में उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम्- 1973 की धारा- 14 के अन्तर्गत कोई भी भवन निर्माण/भवन विस्तार, कालोनियों का विकास/भू-विभाजन एवं भूमि का विकास हेतु पहले आजमगढ़ विकास प्राधिकरण से निर्माण अनुज्ञा प्राप्त किया जाना अनिवार्य है, अनुज्ञा प्राप्त करने हेतु ऑनलाइन पोर्टल UPOBPAS पर आवेदन किया जा सकता है। आजमगढ़ विकास प्राधिकरण के विकास क्षेत्र में स्वीकृत मानचित्र के विपरीत निर्माण/भवन का उपयोग, हरित क्षेत्रों में निर्माण, तमसा नदी तट से 100 मीटर तक के क्षेत्र में निर्माण एवं भवन निर्माण एवं विकास उपविधि के विपरीत निर्माण गतिविधियां प्रतिबन्धित हैं।
उन्होने बताया कि आजमगढ़ विकास प्राधिकरण का विकास क्षेत्र निर्धारित किया गया है, जिसमें अवैध निर्माण/भूमि विकास किया जाना दण्डनीय अपराध है, जिस पर उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम्- 1973 की धारा- 27 व 28 के अन्तर्गत सम्बन्धित व्यक्ति/भू-स्वामियों/विकासकर्ता के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। विकासकर्ता/भू-स्वामी द्वारा भवन/तलपट मानचित्र स्वीकृत कराने हेतु आवेदन किये जाने पर आजमगढ़ विकास प्राधिकरण द्वारा नियमानुसार अपेक्षित सहयोग प्रदान किया जायेगा। उक्त अधिसूचना की प्रति आजमगढ़ विकास प्राधिकरण की वेबसाइट www.adaazamgarh.in पर उपलब्ध है।