Azamgarh :चोरी की घटना कारित करने वाला अभियुक्त चोरी किये गये सामान के साथ गिरफ्तार

चोरी की घटना कारित करने वाला अभियुक्त चोरी किये गये सामान के साथ गिरफ्तार

रिपोर्टर राकेश श्रीवास्तव
दिनांक 27.10.24 को वादिनी प्रमशीला पत्नी किसुन निवासी ग्राम छत्तरपुर थाना बरदह जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना स्थानीय पर आकर लिखित तहरीर दिया गया कि वादिनी का टुल्लू लगभग 10 दिन पहले चोरी हो गया था वादिनी द्वारा काफी पता करने के बाद वादिनी को पता चला कि टुल्लू की चोरी वादिनी के गाँव के ही किशन उर्फ करिया पुत्र हरि राम ग्राम छतरपुर थाना बरदह जनपद आजमगढ द्वारा किया गया था। लिखित तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 338/24 धारा 303(2) बीएनएस बनाम अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध पंजीकृत किया गया।
दिनांक 22.08.24 को वादिनी सुमन पत्नी विजय राजभर ग्राम-कुड़िहर, थाना-बरदह,जिला-आजमगढ़ द्वारा थाना स्थानीय आकर लिखित तहरीर दिया गया कि दिनांक 13/08/24 को वादिनी अपने घर से मायके रक्षा-बंधन के लिए गयी थी और दिनांक 21/08/24 को 3.30 बजे दोपहर अपने घर आयी तो वादिनी द्वारा देखा गया कि देखा घर में अन्दर कमरे में घुसकर किसी व्यक्ति द्वारा कमरे में रखा लोहे का बक्सा व अटैची में रखा 01 सोने का लाकेट, 01 चाँदी की करधनी, 05 जोड़ी विछिया व 5000 हजार रुपया नकद व कपड़े आदि चोरी कर लिया गया है। लिखित तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 272/24 धारा 305 बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया।
दिनांक 16.06.24 को वादी राधेश्याम यादव पुत्र विक्रमाजीत निवासी ग्राम बेलवाना थाना बरदह जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना स्थानीय पर लिखित तहरीर दिया गया कि दिनांक 16.06.2024 को वादी के खेत में लगे डीजल पम्प के पंखे को अज्ञात चोरों द्वारा चुरा लिया गया है। लिखित तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 197/2024 धारा 379 भादवि बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया।
दिनांक 28.10.24 को उ0नि0 उमाशंकर सिंह मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त किशन उर्फ करिया पुत्र हरि राम ग्राम छतरपुर थाना बरदह जनपद आजमगढ को चोरी के टुल्लू व कुल 1600 रूपये के साथ त्रिवेणी मोड से समय करीब 06.40 पर गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय किया गया।
गिरफ्तार अभियुक्त से पूछताछ किया गया तो अभियुक्त द्वारा बतायाय गया कि चोरी किया गया टुल्लू अभी उसके पास है व अभियुक्त से और अधिक पूछताछ करने पर अभियुक्त द्वारा उपरोक्त दोनों चोरी की घटनाओं को कारित किया जाना स्वीकारा गया। चोरी किये गये सामान के बारे में पूँछने पर अभियुक्त द्वारा चोरी के सामान को जौनपुर में किसी अज्ञात कबाडी को बेचने की बात कही गयी।
1. मु0अ0सं0 338/2024 धारा 303,317 (2) बीएनएस थाना बरदह, आजमगढ़
2. मु0अ0सं0 272/2024 धारा 305,317(2) बीएनएस थाना बरदह, आजमगढ़
3. मु0अ0सं0 197/24 धारा 379/411 भा0द0वि0 थाना बरदह, आजमगढ़

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