Azamgarh :विशेष किशोर पुलिस इकाई (SJPU) व एएचटी  थाना आजमगढ़ की मासिक समीक्षा एवं समन्वयन गोष्ठी संपन्न 

विशेष किशोर पुलिस इकाई (SJPU) व एएचटी  थाना आजमगढ़ की मासिक समीक्षा एवं समन्वयन गोष्ठी संपन्न 

रिपोर्टर राकेश श्रीवास्तव

आज दिनांक 14.11.2024 को समय 13.00 बजे जनपद आज़मगढ़ के पुलिस लाईन स्थित सभागार में पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ के निर्देशन में, अपर पुलिस अधीक्षक नगर व सहायक पुलिस अधीक्षक/नोडल अधिकारी एस.जे.पी.यू./ थाना ए.एच.टी. जनपद आजमगढ़ की अध्यक्षता में विशेष किशोर पुलिस इकाई (SJPU) व एएचटी (मानव तस्करी रोधी/एन्टी ह्यूमन ट्रैफिकिंग) की मासिक समीक्षा एवं समन्वयन बैठक सम्पन्न हुई । बैठक में निम्न अधिकारी तथा स्वंय सेवी, NGO के प्रतिनिधि सम्मिलित हुए सहायक अभियोजन अधिकारी श्री तारकेश्वर सिंह व श्री शशि कान्त, उप मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ0 ए.के. चौधरी जिला चिकित्सालय आजमगढ़, बेसिक शिक्षा अधिकारी श्री राजीव पाठक, प्रशासनिक अधिकारी श्रम विभाग श्री रेहान अख्तर, किशोर न्याय बोर्ड सदस्य श्री रवि प्रताप सिंह, चाइल्ड लाइन की केश वर्कर मोनी राजेश राय, श्री रामानन्द सरस्वती पुस्तकालय जोकहरा आजमगढ़ से संध्या राय, जन विकास संस्थान आदि एन.जी.ओ., आर.पी.एफ. जी.आर.पी., DCRB के प्रतिनिधि व थानों के बाल कल्याण अधिकारी/सहायक बाल कल्याण अधिकारी तथा थाना ए.एच.टी. के कर्मचारीगण । बैठक में महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा जारी SOP के बारें में अवगत कराया गया, अनुसंधान एवं थानों पर नियुक्त बाल कल्याण पुलिस अधिकारी/ विवेचक के समक्ष आ रही समस्याओं, पीड़िता के आवासन, बाल गुमशुदा, बाल श्रम, नशामुक्त आभियान, बाल विवाह, बाल भिक्षावृत्ति की रोकथाम, लैगिंक समानता, नारी शक्ति, किशोर न्याय अधिनियम 2015 में हुए नवीनतम संशोधन के सम्बन्ध में जानकारी दी गयी, पोक्सो एक्ट के अभियोग पंजीकृत करने के 24 घण्टे के अन्दर CWC को सूचित करना, पोक्सो के मामले में फार्म ए व बी पुलिस द्वारा भरा जाना, बाल कल्याण अधिकारी के कर्त्तव्य और दिशा-निर्देश का पालन, जे0जे0एक्ट के अन्तर्गत सामाजिक पृष्ठभूमि, न्यायालय किशोर न्याय बोर्ड में पुलिस अधिकारी रिमाण्ड लेने हेतु सादे वस्त्र में आने के सम्बन्ध में जानकारी दी गयी, जे0जे0 एक्ट की धारा 24, पोक्सो तथा जुबेनाइल से सम्बन्धित अभियोगों में प्रेस विज्ञप्ति देते समय पीड़िता/बाल अपचारी की फोटो व व्यक्तिगत जानकारी को गोपनीय रखा जाये आदि के सम्बन्ध में विस्तृत रूप से चर्चा की गई ।

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