हरियाणा कैबिनेट ने वन्य जीव संरक्षण नियम को दी मंजूरी

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चंडीगढ, 4 फरवरी (आईएएनएस)। हरियाणा कैबिनेट की बैठक में मंगलवार को कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने बैठक के बाद प्रेसवार्ता कर लिए गए निर्णयों की जानकारी दी।

कैबिनेट ने हरियाणा वन्य जीव संरक्षण नियम को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री ने बताया कि वन्य जीव से संबंधित परमिट प्राप्त करने के लिए नए नियम बनाए गए हैं, जिससे सरल प्रक्रिया के तहत परमिट जारी किए जा सके।

मुख्यमंत्री नायब सैनी ने प्रेसवार्ता में जानकारी दी कि सरकार ने इस सीजन में आढ़तियों को हुए नुकसान की भरपाई के लिए 3 करोड़ 10 लाख रुपये की राशि मंजूर की है। यह राशि आढ़तियों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए दी जाएगी।

हरियाणा सरकार ने अपनी कैबिनेट बैठक में ‘विलेज कॉमन लैंड एक्ट 1961’ में संशोधन को मंजूरी दे दी है। इस फैसले के तहत जिन लोगों के मकान 20 वर्षों से अधिक समय से पंचायत की जमीन पर बने हुए हैं, उन्हें अब कलेक्टर रेट पर मालिकाना हक दिया जाएगा। संशोधन के तहत 500 वर्ग गज तक की भूमि को मार्केट कलेक्टर रेट पर दिए जाने का फैसला किया गया है। साल 2004 के कलेक्टर रेट के ऊपर मालिकाना हक देने का निर्णय लिया है। एक साल तक व्यक्ति इसे अपने नाम पर करवा सकता है। इसका समाधान पंचायत के निदेशक कर सकते है, उनको पॉवर दी गई है। यह कदम उन परिवारों को बड़ी राहत प्रदान करेगा, जो पंचायत की भूमि पर अपने मकान बना कर वर्षों से रह रहे हैं, लेकिन कानूनी रूप से मालिकाना हक से वंचित थे।

मुख्यमंत्री नायब सैनी ने बताया कि यह निर्णय पंचायत की भूमि पर वर्षों से बसे परिवारों को कानूनी सुरक्षा और संपत्ति का अधिकार देने के उद्देश्य से लिया गया है। अब इन परिवारों को उनके मकानों पर मालिकाना हक प्राप्त होगा, जिससे उन्हें भूमि पर स्थायित्व मिलेगा और वे अपनी संपत्ति का बेहतर उपयोग कर सकेंगे।

केंद्रीय बजट को लेकर सैनी ने कहा कि विकसित भारत की मजबूत बुनियाद इस बजट में देखने को मिलती है। यह बजट विकसित भारत को मजबूती देने वाला बजट साबित होगा। इसमें हर वर्ग का ध्यान रखा गया है। किसान, महिला, व्यापारी व युवाओं का विशेष ध्यान रखा गया है। विपक्षी दल बेशक इसका विरोध करें, लेकिन ये जन कल्याणकारी बजट है। विपक्ष को अच्छे काम का विरोध कर अपनी राजनीति को जिंदा रखना है।

–आईएएनएस

एकेएस/सीबीटी

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इनपुट. आईएएनएस के साथ

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