Azamgarh :अवैध शस्त्र रखने के आरोपी को अदालत में 9 माह के कठोर कारावास व ₹500 का लगाया जुर्माना
अवैध शस्त्र रखने के आरोपी को अदालत में 9 माह के कठोर कारावास व ₹500 का लगाया जुर्माना
आजमगढ़ ब्यूरो चीफ राकेश श्रीवास्तव
वादी मुकदमा उ0नि0 श्री संजय कुमार सिंह थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ पर लिखित तहरीर दी कि दिनांक- 14.08.2024 को विपक्षी इरफान उर्फ करार हैदर पुत्र शमीम निवासी ग्राम नेवादा, थाना मुबारकपुर, जनपद आजमगढ़ के कब्जे से एक अदद अबैध तमंचा 315 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद होना।
अभियुक्तो के विरूद्ध थाना मुबारकपुर पर मु0अ0सं0- 309/2024 धारा-3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया ।
अभियुक्तों के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया ।
जुर्म स्वीकृत के आधार पर
आज मंगलवार को मा0 न्यायालय एसीजेएम-13 द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त इरफान उर्फ करार हैदर पुत्र शमीम निवासी ग्राम नेवादा, थाना मुबारकपुर, जनपद आजमगढ़ को दोषसिद्ध पाते हुए 09 माह के कठोर कारवास व 500/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।