Azamgarh :जुर्म स्वीकृत के आधार पर गैंगस्टर आरोपी को जेल मे बितायी गयी अवधि 08 वर्ष के कारावास व 5000/- रुपये का अदालत ने सुनाई सजा
आजमगढ़ ब्यूरो चीफ राकेश श्रीवास्तव
विकास चन्द पाण्डेय प्र0 नि0 तहबरपुर जनपद आजमगढ़ लिखित तहरीर दी थी कि अभियुक्त जयहिन्द पुत्र गोरख यादव निवासी गड़हन बुजुर्ग थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़ द्वारा संगठित गिरोह बनाकर अपने व अपने गिरोह के सदस्यो के भौतिक/आर्थिक व दुनियाबी लाभ हेतु अपराध कारित करना । अभियुक्त के विरूद्ध थाना तहबरपुर पर मु0अ0सं0- 90/2017 धारा-3(1) यू0पी गैंग एक्ट पंजीकृत किया गया ।
अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया ।जुर्म स्वीकृत के आधार पर । जिसके क्रम में आज मंगलवार को मा0 न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश (गैंगेस्टर एक्ट) कोर्ट नं0-6 आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त जयहिन्द पुत्र गोरख यादव निवासी गड़हन बुजुर्ग थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़ को जुर्म स्वीकृत के आधार पर जेल मे बितायी गयी अवधि 08 वर्ष के कारावास व 5000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।