Azamgarh news :अवैध असलहा रखने के 01 आरोपी को न्यायालय उठने तक के कारावास व 1000 रु0 की सुनाई सजा
अवैध असलहा रखने के 01 आरोपी को न्यायालय उठने तक के कारावास व 1000 रु0 की सुनाई सजा
आजमगढ़ ब्यूरो चीफ भारत के श्रीवास्तव
उ0नि0 श्री शारदा प्रसाद तिवारी थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ ने थाने पर लिखित तहरीर दी कि अभियुक्ता सुनीता पुत्री भरत गुप्ता निवासी घुटार थाना चान्हो जनपद राची, बिहार हालपता छिछोरी थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ के कब्जे एक अदद अवैध कट्टा व एक अदद जिन्दा कारतूस बरामद होना ।
अभियुक्ता के विरूद्ध थाना महराजगंज पर मु0अ0सं0- 61/1999 धारा-25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया ।
अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया ।
जुर्म स्वीकृति के आधार पर मा0 न्यायालय ए0सी0जे0एम0-11 कोर्ट आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्ता सुनीता पुत्री भरत गुप्ता निवासी घुटार थाना चान्हो जनपद राची, बिहार हालपता छिछोरी थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ को दोषसिद्ध पाते हुए न्यायालय उठने तक के कारावास व 1000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।