खरीफ फसल को नुकसान पर तुरंत उठाएं कदम, 72 घंटे के भीतर शिकायत दर्ज करने पर मिलेगा बीमा मुआवजा
Take immediate action on damage to Kharif crops, insurance compensation will be given on filing complaint within 72 hours

रिपोर्ट:रोशन लाल
उप निदेशक कृषि भीमसेन ने बताया कि फसल नुकसान की शिकायत दर्ज कराने के लिए एक सख्त नियम है। कहा कि फसल नुकसान के 72 घंटे (तीन दिन) के भीतर शिकायत करना अनिवार्य होता है।
बेमौसम बारिश और हवाओं से हुए फसल नुकसान की भरपाई
किसान भाई टोल फ्री नंबर 14447 पर 72 घंटे के अंदर दें सूचना
उप निदेशक कृषि ने दी पीएम फसल बीमा योजना का लाभ लेने की जानकारी
कटाई के 15 दिन बाद तक फसल को कवर
बीमा कंपनी के प्रतिनिधि का नंबर भी जारी
चंदौली जनपद के किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना जारी की गई है। उप निदेशक कृषि भीमसेन ने बताया कि खरीफ सीजन की फसलें वर्तमान में तैयार हैं और कुछ किसान कटाई के बाद उन्हें खेत में ही सूखने के लिए छोड़ चुके हैं। ऐसे में, आकस्मिक बारिश और तेज हवाओं के कारण फसल नुकसान की आशंका बढ़ गई है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि जिन किसान भाइयों ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अपनी फसल का बीमा कराया है, उन्हें नुकसान होने पर तुरंत शिकायत दर्ज करानी होगी, तभी बीमा का लाभ मिल सकेगा।



