आजमगढ़ में Chc के डॉक्टर और चौकी इंचार्ज सहित दो सिपाही पर कार्रवाई का कोर्ट ने दिया आदेश

उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में पुलिस हिरासत में आरोपी को मारपीट कर घायल किए जाने के मामले में अदालत ने गंभीर कदम उठाते हुए पवई स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर व मित्तूपुर चौकी प्रभारी समेत दो सिपाहियों के खिलाफ कार्रवाई का आदेश दिया है। यह आदेश अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट देवेंद्र कुमार की अदालत ने दिया है। पवई थाना के बलईपुर गांव निवासी धर्मेंद्र पुत्र पारस यादव को पुलिस ने एक फरवरी को गिरफ्तार किया था। आरोपी ने थाने पर बाइक चोरी का जुर्म को स्वीकार किया। इसके बाद पुलिस ने न्यायालय में उसे पेश किया। अदालत ने न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेज दिया। पुन: पेशी पर आने के बाद आरोपी ने अदालत में पुलिस कर्मियों व प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर पर मारने पीटने का आरोप लगाया। इसके साथ ही डॉक्टर पर यह भी आरोप लगाया कि उसने मेडिकल में चोट दर्शाया नहीं है। अदालत ने मेडिकल बोर्ड गठित कर आरोपी का मेडिकल कराने का आदेश दिया था,मेडिकल बोर्ड ने आरोपी के शरीर पर आए चोट की पुष्टि किया। जिस पर न्यायालय ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए डॉक्टर, चौकी प्रभारी व दो सिपाहियों के खिलाफ विधि संमत कार्रवाई का निर्देश दिया,

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