Deoria news, बापू महाविद्यालय की भूमि पर अवैध दावा विफल, विद्यालय की भूमि पर बापू महाविद्यालय का स्वामित्व बरकरार

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बापू महाविद्यालय की भूमि पर अवैध दावा विफल
-विद्यालय की भूमि पर बापू महाविद्यालय का स्वामित्व बरकरार।
देवरिया।
सलेमपुर। नगर स्थित बापू महाविद्यालय इंटर कॉलेज सलेमपुर की भूमि पर अवैध दावे का प्रयास विफल हो गया है। न्यायालय अपर उपजिलाधिकारी (द्वितीय), सलेमपुर ने विपक्षी की पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी है।
बापू महाविद्यालय किशोरगंज प्रबंध समिति के अंतर्गत संचालित अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय की भूमि को लेकर चल रहे विवाद में विद्यालय प्रशासन को बड़ी कानूनी जीत मिली है। न्यायालय एएसडीएम ने विपक्षी गाजी नवाब आदि द्वारा दाखिल पुनर्विचार प्रार्थना पत्र को तर्कहीन मानते हुए निरस्त कर दिया है।
अपर उपजिलाधिकारी दीपराज सिंह के न्यायालय ने आदेश पारित करते हुए स्पष्ट किया कि पूर्व में दिया गया निर्णय गुण-दोष के आधार पर था और विपक्षी द्वारा इसके विरुद्ध कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया।
विपक्षी पक्ष (अफरोज आदि) ने आराजी संख्या 80, 81 और 82 पर अपना मालिकाना हक जताते हुए वाद दायर किया था। हालांकि विद्यालय प्रशासन की ओर से ज्योतिमा सिन्हा ने साक्ष्यों के साथ आपत्ति दर्ज कराई कि यह भूमि वर्ष 1961 में ही बैनामा (विक्रय पत्र संख्या 2244) के माध्यम से विधिवत खरीदी गई थी।
न्यायालय ने यह भी संज्ञान लिया कि विपक्षी ने इस आदेश के खिलाफ अपर आयुक्त प्रशासन गोरखपुर के समक्ष भी अपील की थी, जिसे 23-12-2024 को पहले ही खारिज किया जा चुका है।
विद्यालय के प्रधानाचार्य संतोष प्रसाद चौरसिया ने बताया कि कुछ अराजक तत्वों द्वारा शिक्षण संस्थान की भूमि पर अवैध कब्जा करने या उसे विवादित बनाने का प्रयास किया जा रहा था, जिसे न्यायालय ने पूरी तरह से नकार दिया है।
न्यायालय के इस आदेश के बाद अब विद्यालय की भूमि पर बापू महाविद्यालय का स्वामित्व निर्विवाद रूप से बरकरार है।

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