Azamgarh news :गैर इरादतन हत्या के आरोप में न्यायालय ने दो आरोपियों प्रत्येक को 10-10 वर्ष के कठोर कारावास व 12-12 हजार रुपये की सुनाई सजा

गैर इरादतन हत्या के आरोप में न्यायालय ने दो आरोपियों प्रत्येक को 10-10 वर्ष के कठोर कारावास व 12-12 हजार रुपये की सुनाई सजा

आजमगढ़ ब्यूरो चीफ राकेश श्रीवास्तव
थाना रानी की सराय अंतर्गत मित्रसेनपुर निवासी सुभम कुमार पुत्र बलबीर ने लिखित तहरीर दी थी कि अभियुक्तगण 1. मंगल उर्फ सुनील कुमार पुत्र विद्यासागर 2. विद्यासागर पुत्र स्व0 रामपलट निवासीगण शाहपुर सदरपुर थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ के द्वारा बारात मे डीजे पर नाचने को लेकर वादी के भाई शिवम को लाठी डण्डा व हाकी से मारकर अधमरा कर देना जिससे इलाज के दौरान मृत्यु हो जाना ।
अभियुक्तो के विरूद्ध थाना रानी की सराय पर मु0अ0सं0-134/2024 धारा-302,323,504 भादवि पंजीकृत किया गया ।
अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया ।
मुकदमा उपरोक्त में 10 गवाह परीक्षित हुए है ।
जिसके क्रम में मा0 न्यायालय ए0एस0जे0-3 आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्तगण 1. मंगल उर्फ सुनील कुमार पुत्र विद्यासागर 2. विद्यासागर पुत्र स्व0 रामपलट निवासीगण शाहपुर सदरपुर थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ को दोषसिद्ध पाते हुए प्रत्येक अभियुक्तो को 10-10 वर्ष के कठोर कारावास व 12-12 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

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