Azamgarh news :नसीला पदार्थ रखने के आरोप मे न्यायालय ने आरोपी को 2 माह 15 दिवस के कारावास व 9000/- रुपये की सुनाई सजा
नसीला पदार्थ रखने के आरोप मे न्यायालय ने आरोपी को 2 माह 15 दिवस के कारावास व 9000/- रुपये की सुनाई सजा

आजमगढ़ ब्यूरो चीफ राकेश श्रीवास्तव
मुबारकपुर थाने के उ0नि0 श्री राज बहादुर यादव ने थाने पर लिखित तहरीर दी कि अभियुक्त नेहाल हासिम पुत्र स्व0 नजीर अहमद निवासी इस्लामपुरा चिउटही थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ के कब्जे से 140 डायजापाम की गोली बरामद होना ।
अभियुक्त के विरूद्ध थाना मुबारकपुर पर मु0अ0सं0-23/2009 धारा-8/21 NDPS Act पंजीकृत किया गया ।
अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया ।
मुकदमे उपरोक्त मे 5 गवाहो को परीक्षित कराया गया । जिसके क्रम में आज मा0 न्यायालय ASJ -3 जनपद आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त नेहाल हासिम पुत्र स्व0 नजीर अहमद निवासी इस्लामपुरा चिउटही थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ को दोषसिद्ध पाते हुए 2 माह 15 दिवस के कारावास व 9000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।



