आजमगढ़ में विधिक जागरूकता एवं साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया
आजमगढ़:उ०प्र० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ व जनपद न्यायाधीश / अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, आजमगढ़ के दिशा-निर्देशों के अनुपालन में आज दिनांक 19.03.2024 को जिला कारागार, आजमगढ़ में विधिक जागरूकता एवं साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। साक्षरता शिविर में धनंजय कुमार मिश्रा, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश / सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, आजमगढ़ द्वारा शिविर में उपस्थित बन्दियों को निःशुल्क विधिक सहायता के बारे में जागरूक किया गया। सचिव ने कहा कि यदि किसी बन्दी को किसी भी प्रकार की विधिक समस्या हो तो वह जिला कारागार में स्थित विधिक सहायता केन्द्र के माध्यम से पत्र लिखकर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को भेज सकता है। जेल अधीक्षक द्वारा बताया गया कि शिविर में उपस्थित बन्दी इकबाल पुत्र अब्दुल खालिक, शकील पुत्र मोबीन, अब्दुल रब पुत्र अब्दुल हक, रमेश यादव पुत्र रामबदन का समयपूर्व रिहाई से सम्बन्धित प्रार्थना पत्र शासन स्तर पर भेज दिया गया है, जोकि अभी शासन स्तर पर लम्बित है। सचिव द्वारा जेल अधीक्षक को निर्देशित किया गया कि ऐसे बन्दी जिनकी समयपूर्व रिहाई शासन स्तर पर भेज दी गयी है तथा 06 माह से अधिक का समय बीत गया है. ऐसे बन्दियों का विवरण अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में प्रस्तुत करें, जिससे कि ऐसे बन्दियों को मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित याचिका संख्या 165/2016 गनेश बनाम उ०प्र० सरकार में जारी दिशा-निर्देश के अनुपालन में लाभ दिया जा सके। सचिव द्वारा जेल अधिकारी को यह भी निर्देशित किया गया कि ऐसे बन्दी जिनकी जमानत हो गई है. परन्तु जमानत की शर्तों को पूरा नहीं कर पा रहे है, उनका प्रार्थना पत्र अविलम्ब जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को प्रेषित करना सुनिश्चित करें। बन्दियों द्वारा बताया गया कि उनके मुकदमें की पैरवी हेतु अधिवक्ता नामित है।
इस मौके पर जेल अधीक्षक आदित्य कुमार, जेलर विकास कटियार, डिप्टी जेलर अंकित कुमार, प्रवीण कुमार सिंह, डिप्टी चीफ लीगल एड डिफेन्स काउन्सिल तथा जेल के पराविधिक स्वयं सेवक उपस्थित रहे।