आजमगढ़ पुलिस ने पांच शातिर अपराधियों पर लगाया गैंगस्टर एक्ट

Azamgarh police booked five vicious criminals under Gangster Act

आजमगढ़:कन्धरापुर थाने की पुलिस ने पांच शातिर अपराधियों के विरूद्ध गैंगेस्टर एक्ट की कार्यवाही।
दिनांक 27.07.2023 को आवेदक रुद्रांश राय पुत्र श्री विनोद राय ग्राम मधुबन थाना कन्धरापुर जिला आजमगढ़ ने थाना स्थानीय पर लिखित तहरीर दिया कि अपना मौजा विमती व मौजा अहिबरनपुर व मौजा शिबली परगना निजामाबाद तहसील सदर जनपद आजमगढ़ की जमीन के क्रय से सम्बंध में 1.अब्दुल गफ्फार पुत्र अब्दुल सत्तार, 2.शहंशाह पुत्र अब्दुल गफ्फार, 3.अन्जुम आरा पत्नी अब्दुल सलाम ,4.अब्दुल सलाम पुत्र अब्दुल सत्तार तथा 5.अब्दुल कुद्दूश पुत्र अब्दुल सत्तार मोहल्ला सा0 420 बाज बहादुर

 

 

(जालन्धरी) शहर व थाना कोतवाली आजमगढ़ से बातचीत हुई और उपरोक्त जमीन की विक्रय धनराशि कुल एक करोड़ रुपये में तय हुई जमीन विक्रय की बात प्रार्थी के आवास उपरोक्त पर हुई । प्रार्थी ने बातचीत के अनुसार तथा उपरोक्त लोगो के मांग के अनुसार सितम्बर 2017 से विभिन्न तिथियो में शहशांह ,अन्जुम आरा , अब्दुल सलाम ,अब्दुल कुद्दूश तथा उनकी फर्म नेहा फर्नीचर के एकाउन्ट में जरिये RTGS व चेक मु0 कुल रकम रु0 6292250/- दे दिया 1. मौजा विमती में गाटा संख्या 285 मि0/192 कड़ी, 287 मि0/64 कड़ी , 288 मि0/96कड़ी , 289मि0/96 कड़ी , 290मि0/64 कड़ी, 343मि0/14 कड़ी, 2. मौजा अहिबरनपुर मे गाटा संख्या 74/5 कड़ी 3. मौजा शिवली में गाटा संख्या 410मि0/96 कड़ी को क्रय करने के लिये कुल 6292250/रु0 उपरोक्त लोगो को देने के बाद मै प्रार्थी प्रयास करने लगा कि उपरोक्त लोग रजिस्ट्री आफिस में चलकर एग्रीमेन्ट / रजिस्ट्री कर दे और कहा कि यदि आप लोग बैनामा करेंगे तो शेष पैसा वही दे दिया जायेगा वार्ता के दौरान उपरोक्त सभी लोग उग्र होकर मार-पीट करने के लिये आमादा हो गये ।

 

 

इस तरह अभियुक्तों षडयंत्र के तहत जालसाजी करके वादी रूद्रांश राय का पैसा हड़पना चाहते है वार्ता के दौरान उन लोगों ने प्रार्थी को गाली देते हुए जान से मारने की धमकी भी दिया उक्त के सम्बन्ध में वादी रूद्रांश राय के द्वारा थाना स्थानीय पर मु0अ0स0 195/2023 धारा 420/406/504/506 भादवि बनाम अभियुक्तगण 1.अब्दुल गफ्फार पुत्र अब्दुल सत्तार आदि 05 नफर के विरूद्ध पंजीकृत कराया गया।
वादी मुकदमा द्वारा तय की गई भूमि का एग्रीमेन्ट कराये जाने सम्बन्धित कागजात एंव सम्बन्धित खतौनी मे हेरा फेरी किए जाने का अभिलेख उपलब्ध कराया गया जिसका सत्यापन सम्बन्धित विभाग से कराते हुए अभियोग में उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर दिनांक 16.11.2023 को धारा 467/468/471 भादवि की वढोत्तरी की गई तथा

 

 

उक्त अभियोग की विवेचना अभियुक्तगण के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 420/406/504/506/467/468/471 भादवि मे सम्पादित की गयी एंव अभियुक्त अब्दुल कुद्दूस पुत्र स्व0 अब्दुल सत्तार निवासी जालन्धरी शहर थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ को दिनांक 21.11.2023 को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था तथा शेष वांछित अभियुक्तगण 1.अब्दुल गफ्फार पुत्र अब्दुल सत्तार 2. शहंशाह पुत्र अब्दुल गफ्फर 3.अन्जुम आरा पत्नी अब्दुल सलाम 4. अब्दुल सलाम पुत्र अब्दुल सत्तार निवासीगण 420 बाज बहादुर (जालन्धरी) शहर थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ के विरूद्ध दिनांक 01.12.2023 को मा0 न्यायालय से NBW व धारा 82 सीआऱपीसी दिनांक 05.01.2024 को प्राप्त कर तामिला/कार्यवाही कराया गया इसके बावजूद भी अभियुक्तगण उपरोक्त बादस्तूर फरार चल रहे है।

 

फरार अभियुक्त 1.अब्दुल गफ्फार पुत्र अब्दुल सत्तार 2. शहंशाह पुत्र अब्दुल गफ्फर 3.अन्जुम आरा पत्नी अब्दुल सलाम 4. अब्दुल सलाम पुत्र स्व0 अब्दुल सत्तार निवासीगण जालन्धरी शहर थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ उपरोक्त के सुरागरसी पतारसी जारी रखते हुए मफरूरी मे आरोप पत्र तथा गिरफ्ताशुदा

 

 

अभियुक्त अब्दुल कूद्दूस पुत्र स्व0 अब्दुल सत्तार निवासी जालन्धरी शहर थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ के विरूद्ध आरोप पत्र सख्या 41/2024 दिनांक 26.02.2024 को माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया।उपरोक्त अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए श्रीमान जिलाधिकारी आजमगढ़ महोदय द्वारा दिनांक 30.04.24 को गैंगचार्ट अनुमोदित किया गया। जिसके क्रम में थाना कन्धरापुर द्वारा गैंगेस्टर एक्ट की कार्यवाही करते हुए अभियुक्तों के विरुद्ध थाना स्थानीय पर दिनांक 08.05.24 को उपरोक्त नामजद 05 अभियुक्तों के विरुद्ध मु0अ0सं0 134/-2024 धारा 2(ख)(1)/3(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द एंव समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम 1986 पंजीकृत कर गैंगेस्टर की कार्यवाही की गयी है।

Related Articles

Back to top button