भीलवाड़ा गैंगरेप-हत्या मामले में पॉक्सो कोर्ट ने दो को दोषी ठहराया, सात बरी
POXO court convicts two, acquits seven in Bhilwara gangrape-murder case
जयपुर: भीलवाड़ा गैंगरेप और हत्या मामले में पॉक्सो कोर्ट ने शनिवार को दो लोगों को दोषी ठहराया और सात आरोपियों को बरी कर दिया।
जयपुर, 18 मई: भीलवाड़ा गैंगरेप और हत्या मामले में पॉक्सो कोर्ट ने शनिवार को दो लोगों को दोषी ठहराया और सात आरोपियों को बरी कर दिया।
विशेष लोक अभियोजक महावीर किशनवत ने कहा, “अभियोजन पक्ष ने 43 गवाहों के बयान पेश किए, जिनमें से 42 ने उसके सबूतों का समर्थन किया।”
उन्होंने कहा कि भीलवाड़ा पॉक्सो कोर्ट के मजिस्ट्रेट अनिल गुप्ता ने मामले में दो मुख्य आरोपियों को दोषी पाया। अन्य सात को बरी कर दिया है।
कोर्ट ने दो आरोपियों को दोषी ठहराया, लेकिन सजा पर फैसला सुरक्षित रख लिया। अगली सुनवाई सोमवार को निर्धारित की गई है।
मामले में 473 पेजों की चार्जशीट दायर की गई थी और पिछले 10 महीनों से मुकदमा चल रहा था।
जांच तत्कालीन पुलिस उपाधीक्षक श्याम सुन्दर बिश्नोई ने की। जांच की निगरानी क्राइम एडीजी दिनेश एमएन और अजमेर रेंज आईजी लता मनोज ने की थी।
गौरतलब है कि 2 अगस्त 2023 को गिरडिया पंचायत की एक नाबालिग के साथ गैंगरेप किया गया था। इसके बाद आरोपियों ने उसे कोयले की भट्टी में जिंदा जला दिया। लड़की के साथ ये वारदात उस समय हुई थी जब वह खेत पर बकरियां चराने गई थी।