आजमगढ़:माननीय न्यायालय ने दो अभियुक्तों को दोषी मानते हुए सुनाई सजा
Azamgarh: Hon'ble Court convicts two accused and sentences them
फूलपुर थानांतर्गत गोवरहा निवासी विक्की पुत्र रामशब्द को 5 वर्ष एक माह चार दिन और राम अजोर पुत्र ढोढ़ई को एक माह नौ दिन की सजा व 10000,10000 जुर्माना लगाया
रिपोर्ट:राकेश श्रीवास्तव
सगड़आजमगढ़:ऑपरेशन कनविक्शन अभियान के तहत जनपदीय पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना, मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा दोषी करार देते हुए 01 अभियुक्त को 05 वर्ष 01 माह व 04 दिन व 01 अभियुक्त को 01 माह 09 दिन कारावास की सजा एवं 10-10 हजार रूपये का जुर्माना
दिनांक-27.03.2017 को वादिनी मुकदमा थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ ने थाना फूलपुर पर लिखित तहरीर दी थी कि विपक्षी 1. विक्की पुत्र रामशब्द 2. रामअजोर पुत्र ढोडई निवासीगण गोवरहा थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ द्वारा वादिनी मुकदमा के घर में घुसकर मारपीट व दुष्कर्म किया गया था, के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-104/2017 धारा 452, 506 , 376 भादवि व 3/4 पाक्सो एक्ट बनाम आदि 02 नफर पंजीकृत किया गया था।
उपरोक्त अभियोग में अभियुक्तों को गिरफ्तार कर आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया।
मुकदमा उपरोक्त में कुल 10 गवाह परिक्षित हुए है।
दिनांक- 01.06.2024 को मा0 न्यायालय (स्पेशल पाक्सों कोर्ट) आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त में धारा 452 भादवि में दोषसिद्ध पाते हुए धारा 506 भादवि में अभियुक्त रामअजोर पुत्र ढोडई निवासी गोवरहा थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ को 01 माह 09 दिन के कारावास एवं 10 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।