मानहानि मामले में राहुल गांधी को बेंगलुरु कोर्ट से मिली जमानत

Rahul Gandhi gets bail from Bangalore court in defamation case

बेंगलुरु, 7 जून : बेंगलुरु की एक अदालत ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मानहानि मामले में जमानत दे दी है। अब इस पर अगली सुनवाई 30 जुलाई को है।

 

 

 

 

 

कोर्ट में पेश होने के लिए राहुल गांधी शुक्रवार सुबह बेंगलुरु पहुंचे, जहां उनका मुख्यमंत्री सिद्दारमैया और डिप्टी सीएम शिवकुमार ने स्वागत किया। इस मौके पर पार्टी कार्यकर्ताओं को सख्त निर्देश दिए गए थे कि वो किसी भी प्रकार के राजनीतिक नारेबाजी करने से बचें।

 

 

 

 

 

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने विधानसभा चुनाव के दौरान कर्नाटक सरकार पर बड़ा आरोप लगाते हुए एक अपमानजनक विज्ञापन अखबारों में प्रकाशित करवाया था। इन विज्ञापनों में कांग्रेस ने कर्नाटक सरकार पर सभी परियोजनाओं में 40 फीसद कमीशन खाने का आरोप लगाया था।

 

 

 

 

इसके अलावा विज्ञापन में कहा गया था कि कर्नाटक सरकार भ्रष्टाचार के कई मामलों में लिप्त है। राहुल ने इस संबंध में अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट भी किया था।

 

 

 

 

 

कांग्रेस के इन आरोपों के बाद बीजेपी नेता केशव प्रसाद ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी, मुख्यमंत्री सिद्दारमैया और डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार के खिलाफ मामला दर्ज कराया था।

 

 

 

 

इससे पहले, 1 जून को विशेष अदालत ने सिद्दारमैया और शिवकुमार को जमानत दी थी। जमानत मिलने के बाद राहुल हाथ हिलाकर सभी का अभिवादन करते हुए रवाना हो गए। उन्होंने इस दौरान मीडिया के सामने कुछ भी कहने से परहेज किया।

 

 

 

 

 

इससे पहले एक और मानहानि मामले में राहुल गांधी को सुल्तानपुर कोर्ट में पेश होना था, लेकिन उनके वकील ने प्रार्थना पत्र दायर कर कहा कि अस्वस्थ होने की वजह से राहुल पेश नहीं हो सकेंगे। अमित शाह के संबंध में विवादास्पद टिप्पणी करने की वजह से एक बीजेपी नेता ने 2018 में राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराया था।

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