सपा नेता सुमेर सिंह हत्याकांड के 4 अभियुक्तों को 7 वर्ष बाद उम्रकैद

रिपोर्टर अजीत कुमार सिंह बिट्टू जी ब्यूरो चीफ हिंद एकता टाइम्स
बलिया। दोकटी थाना क्षेत्र के बहुआरा के पूर्व प्रधान एवं सपा नेता सुमेर सिंह की हत्या के मामले में सात वर्ष बाद अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक हरिश्चंद्र की अदालत ने
शुक्रवार को फैसला सुनाया। हत्याकांड में शामिल चारों अभियुक्तों को दोषी पातो हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। 50-50 हजार जुर्माने से भी दंडित किया है।
जुर्माने की धनराशि अदा न करने पर अतिरिक्त छह मास की सजा भुगतनी होगी।
दोकटी थाना क्षेत्र के गोपालपुर गांव से निमंत्रण देकर वापस लौट रहे पूर्व प्रधान व सपा नेता सुमेर सिंह की मई 2017 में बाइक सवार बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी।
वादी मुकदमा अमित कुमार सिंह पुत्र स्व. सुमेर सिंह निवासी बहुआरा थाना दोकटी ने एफआईआर दर्ज कराई। बताया कि वह अपने पिता सुमेर सिंह के साथ 21 मई 2017 को दो
बाइक से जा रहे थे। सुमेर सिंह के साथ शोभित सिंह पुत्र स्व.ओमकार नाथ सिंह बैठे थे। दूसरी बाइक पर अमित सिंह और मनोज मिश्रा थे। निमंत्रण के लिए गोपालपुर के धर्मवीर
उपाध्याय के यहां जा रहे थे। बालक बाबा के स्थान के पास चार लोग बाइक को आगे आए और रोक लिया। सामने से सुमेर सिंह को गाली मार दी। गोली मारने में राज नारायण
सिंह पुत्र मुनेश्वर सिंह, जितेंद्र सिंह पुत्र स्व. परम सिंह, धर्मेंद्र सिंह पुत्र जितेंद्र सिंह, सागर सिंह उर्फ रामलखन सिंह पुत्र लालजी सिंह निवासी बहुआरा शामिल थे।
चारों आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में चार्जशीट पेश की गई । न्यायालय ने दोनों पक्षों की सुनवाई और साक्ष्यों को परखा। अभियोजन की तरफ से सहायक जिला शासकीय
अधिवक्ता फौजदारी संदीप कुमार तिवारी, वादी मुकदमा की ओर से निर्भय नारायण सिंह, अभियुक्तों की तरफ से भुवाल सिंह और जेपी सिंह ने अपना पक्ष रखा। सहायक जिला
शासकीय अधिवक्ता फौजदारी ने तर्क दिया कि अभियुक्तों ने जघन्य अपराध किया है। न्यायालय ने चारों को आजीवन कारावास एवं 50-50 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।



