तेलंगाना में एक अगस्त से नया संपत्ति रजिस्ट्रेशन शुल्क होगा लागू
New property registration fees will come into force in Telangana from August
हैदराबाद, 16 जून : तेलंगाना में कृषि एवं गैर-कृषि जमीन और संपत्तियों के लिए नए रजिस्ट्रेशन शुल्क एक अगस्त से लागू होंगे।
यह निर्णय तेलंगाना सरकार ने राजस्व को बढ़ाने के लिए जमीन के मार्केट वैल्यू को संशोधित करने के हाल के फैसले के बाद लिया है।
यह दिसंबर 2023 में कांग्रेस के सत्ता में आने के बाद जमीन की वैल्यू और रजिस्ट्रेशन शुल्क में पहली बढ़ोतरी होगी।
स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग ने वर्तमान वैल्यू का अध्ययन करने और उसके अनुसार नए रजिस्ट्रेशन शुल्क निर्धारित करने के लिए उसे संशोधित करने के लिए एक कार्य योजना शुरू की है।
विभाग 18 जून को अतिरिक्त कलेक्टरों और राजस्व विभाग के अधिकारियों (आरडीओ) के साथ बैठक के बाद ग्राउंडवर्क शुरू करेगा।
स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग ने ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में मार्केट वैल्यू (बाजार मूल्य) में संशोधन के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
चरणबद्ध तरीके से विश्लेषण के बाद 1 जुलाई को नए पंजीकरण शुल्क तय किए जाएंगे। इसके बाद कुछ दौर की जांच के बाद अंतिम मार्केट वैल्यू तय की जाएगी।
मंडल और जिला स्तर पर समितियों की ओर से अध्ययन के बाद, नया मार्केट वैल्यू 1 अगस्त से लागू होगा।
स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग राजस्व, नगर प्रशासन, पंचायत राज और सर्वे विभाग के अधिकारियों के साथ भी बैठक करेगा।
एक जुलाई को संशोधित मूल्य वेबसाइट पर डालने के बाद विभाग 20 जुलाई तक लोगों से सुझाव और आपत्तियां मांगेगा। संशोधित मूल्य तय करने की प्रक्रिया 31 जुलाई तक पूरी कर ली जाएगी और संशोधित दरें एक अगस्त से लागू होंगी।
मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी ने पिछले महीने विभाग को जमीन के मार्केट वैल्यू को संशोधित करने के लिए कदम उठाने का निर्देश दिया था।