सड़क निर्माण कंपनी बंसल पाथवेज कंस्ट्रक्शन पर 1 करोड़ 65 लाख 60 हजार रुपये का जुर्माना
बैतूल तहसील आठनेर से रिपोर्टर अर्पण चिठोरे
बैतूल। एडीएम बैतूल के कोर्ट ने अवैध उत्खनन के दो अलग-अलग मामलों में सड़क निर्माण कंपनी बंसल पाथवेज कंस्ट्रक्शन पर 1 करोड़ 65 लाख 60 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना परसोड़ा की सरकारी जमीन और बोदीजुनावानी की निजी भूमि से मुरम का अवैध उत्खनन करने के दोषी पाए जाने पर लगाया गया है।
माइनिंग इंस्पेक्टर ने राजस्व टीम के साथ 31 मई 2023 को परसोड़ा स्थित शासकीय भूमि खसरा नंबर 50 रकबा 5.238 हेक्टेयर मद नाला और खसरा नंबर 68 रकबा 1.0805 हेक्टेयर मद नदी का निरीक्षण किया था। निरीक्षण के दौरान बंसल पाथवेज कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी द्वारा वहां मुरम खनिज का अवैध उत्खनन किया जा रहा था। मौके पर डंपर क्रमांक एमपी 04 एचई 4171 जब्त किया गया था।
प्रकरण की सुनवाई न्यायालय अपर कलेक्टर बैतूल में हुई, जिसमें न्यायालय ने मध्यप्रदेश खनिज (अवैध खनन, परिवहन तथा भंडारण का निवारण) नियम 2022 के नियम 18 (6) के तहत 19 लाख 80 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।
इसी प्रकार, एक अन्य प्रकरण में 3 सितंबर 2023 को बोदीजुनावानी स्थित निजी भूमि खसरा नंबर 462 में मुरम खनिज के अवैध उत्खनन के मामले में सुनवाई के बाद न्यायालय अपर कलेक्टर बैतूल ने 1 करोड़ 45 लाख 80 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। इस मामले में एक चैन माउंटेड पोकलेन मशीन और दो डंपरों को जब्त कर लिया गया है।