भूमि के लिए हुई थी युवती की हत्या, तीन भाइयों को मिली 10 वर्ष की कैद
रिपोर्टर अजीत कुमार सिंह बिट्टू जी ब्यूरो चीफ हिंद एकता टाइम्स
बलिया। वर्ष 2006 में भूमि विवाद में चल रही मुकदमेबाजी को लेकर हुई युवती की हत्या में तीन भाइयों के खिलाफ दोष साबित पाया गया। अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट संख्या दो राम कृपाल की अदालत ने राज नारायण तिवारी, शुभ नारायण तिवारी, विजय नारायण तिवारी पुत्रगण मनीष तिवारी निवासी ग्राम बिगही थाना बांसडीहरोड को 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास और 14 हजार के अर्थदंड से दंडित किया।
सुभाष तिवारी पुत्र धर्मदेव तिवारी निवासी ग्राम बिगही ने एफआईआर दर्ज कराई थी कि राजनारायण तिवारी, शुभनारायण तिवारी, विजयनारायण तिवारी और उनके बीच जमीन को लेकर मुकदमा चल रहा था। 13 जून 2006 को विवादित जमीन में विपक्षी नया निर्माण कर रहे थे। उनकी पुत्री कुमारी रिंकी ने मना किया तो विपक्षियों ने हमला कर दिया। युवती घर की ओर भागी की तो घर में घुस कर डंडे और ईंट से पीटकर लहूलुहान कर दिया। आरोप लगाया था पिटाई के बाद उसे सल्फास की गोली खिला दी गई। जिला अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पत्नी मंजू तिवारी ने थाना पर तहरीर दी लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। वादी ने न्यायालय की शरण ली। न्यायालय के आदेश पर आरोपियों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत हुआ। सुनवाई के दौरान पेश किए गए साक्ष्य और दलीलों से सल्फास खिलाने की पुष्टि नहीं हुई है। अन्य धाराओं में तीनों भाइयों को दोषी मानते हुए उक्त सजा सुनाई ।