बच्चों की फीस वसूली में मनमानी, जांच दल गठन के 2 माह बाद भी नहीं हो रही कार्यवाही

मध्य प्रदेश बैतूल से शेख इकबाल की खास रिपोर्ट

 

चिचोली के महर्षि दयानन्द इंग्लिश स्कूल पर गंभीर आरोप, कलेक्टर, जिला शिक्षा अधिकारी से शिकायत, कार्यवाही की मांग

बैतूल। स्कूल संचालक द्वारा फीस वसूली में मनमानी के मामले में जांच दल घटित होने के बावजूद कार्यवाही नहीं करने के मामले में आवेदक ने कलेक्टर एवं जिला शिक्षा अधिकारी से शिकायत कर तत्काल निष्पक्ष जांच करने की मांग की है।
दरअसल, चिचोली तहसील के महेन्द्र राठौर ने अपने बच्चों की स्कूल महर्षि दयानन्द इंग्लिश स्कूल के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि स्कूल संचालक अमित आर्य द्वारा हर साल फीस में मनमानी तरीके से तीन-चार हजार रूपयों की वृद्धि की जाती है और अन्य कई प्रकार की फीस वसूली जाती है, जिससे पालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
महेन्द्र राठौर ने जिला शिक्षा अधिकारी बैतूल द्वारा 31 मई 2024 को गठित जांच दल की निष्क्रियता पर चिंता जताई है। उनके अनुसार, जांच दल का गठन होने के दो महीने बाद भी कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गई है। राठौर का आरोप है कि स्कूल संचालक अमित आर्य द्वारा फीस में मनमानी बढ़ोतरी और बच्चों को प्रताड़ित करने के बावजूद अधिकारियों ने अभी तक कोई कदम नहीं उठाया है। उन्होंने त्वरित और निष्पक्ष जांच की मांग की है ताकि बच्चों की शिक्षा प्रभावित न हो और पालकों को राहत मिल सके। मामले में जिला प्रशासन की निष्क्रियता पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं, जो पालकों के आक्रोश को और बढ़ा रहा है।
राठौर का कहना है कि बच्चों को कक्षा में खड़ा कर फीस मांगी जाती है और फीस न भरने पर प्रतिदिन 10 रूपये की पेनाल्टी लगाई जाती है। उन्होंने जिला बैतूल के सभी संबंधित अधिकारियों को शिकायत दर्ज कराई है, जिनमें कलेक्टर, जिला शिक्षा अधिकारी, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, बीआरसी ऑफिस, और पुलिस थाना चिचोली शामिल हैं। लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है।
— लगातार फीस में वृद्धि और अनुचित शुल्क वसूली–
महेन्द्र राठौर ने बताया कि म०प्र० शासन स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा वर्ष 2021 में जारी आदेश में स्पष्ट उल्लेख किया गया था कि स्कूल संचालक पालकों की परेशानी देखते हुए ही फीस वसूली कर सकेंगे और उन पर किसी प्रकार का दबाव नहीं डालेंगे। इसके बावजूद, महर्षि दयानन्द इंग्लिश स्कूल द्वारा इस आदेश की अनदेखी की जा रही है।
— अधिवक्ता द्वारा जारी नोटिस में अनियमितता–
राठौर ने यह भी आरोप लगाया कि स्कूल संचालक ने अधिवक्ता सुरेन्द्र सोलंकी के माध्यम से दिनांक 06 अप्रैल 2024 को एक नोटिस जारी कर 2022-23 और 2023-24 की फीस समेत कुल 98000 रूपयों की मांग की है। राठौर के अनुसार, इस नोटिस में हस्ताक्षर मिलान की असमानता बताई गई है, जिससे यह सिद्ध होता है कि स्कूल संचालक और अधिवक्ता मिलकर झूठे आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने मांग की है कि जिला प्रशासन जल्द से जल्द उचित कार्यवाही करे और पालकों को न्याय दिलाए। यह मामला एक महत्वपूर्ण मुद्दा है और इसे शीघ्र सुलझाने की आवश्यकता है ताकि बच्चों की शिक्षा प्रभावित न हो और पालकों को राहत मिल सके।

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