45,482 वादों का समाधान, 6.13 करोड़ की वसूली
रिपोर्टर अजीत कुमार सिंह बिट्टू जी ब्यूरो चीफ हिंद एकता टाइम्स
बलिया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत का उद्घाटन शनिवार को प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय विरेंद्र कुमार पाण्डेय और अपर जनपद न्यायाधीश नरेंद्र कुमार सिंह ने किया। संचालन अपर जनपद न्यायाधीश एवं सचिव हरीश कुमार ने किया। राष्ट्रीय लोक अदालत में सिविल, अपराधिक, राजस्व, बैंक विवाद इत्यादि के कुल 45,482 वादों का समाधान किया गया। इसमें 12.27 करोड़ की समझौता धनराशि तय की गई। मौके पर ही 6.13 करोड़ की वसूली की गई।
राष्ट्रीय लोक अदालत में बिजली संबंधी मामलों को लेकर उपभोक्ता पहुंचे थे। हालांकि जिस छूट की उम्मीद के साथ वो मौके पर पहुंचे थे उसका कोई खास लाभ न मिलने पर उनमें निराशा देखी गई। बांसडीह क्षेत्र के राजागांव खरौनी गांव निवासी शांति देवी पत्नी स्वामीनाथ ने बताया कि बिजली निगम ने 22874 रुपये बकाया होने का नोटिस दिया था। कहा था कि लोक अदालत में बकाया धनराशि आधी हो जाएगी। अदालत में निगम के कर्मचारियों ने बताया कि पूरा 24827 रुपये बकाया जमा करना पड़ेगा। रसड़ा तहसील क्षेत्र के महाराजपुर निवासी शैल कुमारी देवी पत्नी कमलेश ने बताया कि सौभाग्य योजना के तहत गांव का विद्युतीकरण किया जा रहा था। आधार कार्ड लेकर कनेक्शन दे दिया गया। अब तक खंभा और तार नहीं पहुंचा। हम लोग अपने घरों से करीब 500 मीटर दूरी से केबल के सहारे बिजली जला रहे थे। इसी बीच 24982 रुपये बकाया होने का नोटिस दिया गया। अदालत में पता चला कि बकाया धनराशि पूकी जमा करनी होगी। छूट नहीं मिलेगी। बेल्थरारोड तहसील क्षेत्र के तियरा हैदरपुर निवासी ओमप्रकाश सिंह ने कहा कि हम केसीसी ली थी। करीब आधा पैसा जमा किया था। सिर्फ 51 हजार रुपये ही बकाया था। कहा गया था कि लोक अदालत में छूट के तहत आपको 20 हजार रुपये ही जमा करना पड़ेगा। 20 हजार रुपये व्यवस्था करके जमा करने आए थे। यहां बैंक अधिकारियों द्वारा कहा गया गया 45 हजार रुपये जमा करना पड़ेगा। इस मौके पर अपर जनपद न्यायाधीश नरेंद्र कुमार सिंह, रवि करण सिंह, रामकृपाल, विशेष न्यायाधीश पुनीत कुमार गुप्ता, प्रथम कांत, महेश चंद्र वर्मा, सीजेएम शांभवी यादव, सिविल जज पराग यादव, विराट मणि त्रिपाठी, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट गार्गी शर्मा, कविता कुमारी, अवनीश कुमार, पुष्पेन्द्र कुमार सिंह, अनिल कुमार मिश्रा, राम बिलास प्रसाद आदि न्यायिक अधिकारी थे।
45 उपभोक्ताओं का बंद हुआ डुप्लीकेट कनेक्शन
अदालत में विद्युत निगम के तृतीय खंड के उपभोक्ताओं की समस्याओं का निराकरण किया गया। जिसमें विद्युत निगम द्वारा 45 उपभोक्ताओं के डुप्लीकेट कनेक्शन बंद कराया गया। वहीं, 62 उपभोक्ताओं का बिल संशोधन करके उनका बिल जमा कराया गया। विद्युत वितरण खंड तृतीय के अधिशासी अभियंता इंजीनियर आरके सिंह ने बताया कि जिला न्यायाधीश के निर्देशन में विद्युत के बकायदार उपभोक्ताओं को नोटिस दिया गया, जिसमें डेढ़ हजार से अधिक लोगों ने बिल जमा किया। जिन उपभोक्ताओं द्वारा लोक अदालत की नोटिस बावजूद बिजली बिल नहीं जमा किया और कनेक्शन काटने के बाद बिजली का उपभोग करते पाए जाने पर उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी।