Azamgarh news:गैंगेस्टर का अभियुक्त बबलू यादव सहित 3 को 8-8 वर्ष की सश्रम करावास, जाने और कौन है शामिल

आजमगढ़:अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (गैंगेस्टर एक्ट) कोर्ट नं0-04, द्वारा थाना तरवां पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 57/2015 धारा 3(1) गैंगेस्टर एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त 1. बबलू यादव पुत्र स्व0 बद्री यादव, 2. रामसुख यादव पुत्र स्व0 सत्यदेव यादव, 3. श्यामसुन्दर यादव पुत्र नगरू यादव, साकिनान ग्राम करता, थाना तरवां, को दोष सिद्ध पाते हुए प्रत्येक को 08-08 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 05 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है ।

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