Azamgarh news:रूपेश सिंह पटेल गैंग के 6 व मैनुद्दीन शेख गैंग के तीन सदस्यों पर गैगेस्टर एक्ट की कार्यवाही से हड़कंप
आजमगढ़ । पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने जनपद की कानून व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त रखने के लिए अपराधियों पर लगातार शिकंजा कसने का कार्य कर रहे हैं, जनपद में ऐसा कोई दिन नहीं है जिस दिन अपराधियों के ऊपर बड़ी कार्रवाई ना हो, इसी कड़ी में रानी की सराय थाने के प्रभारी निरीक्षक राजेश कुमार सिंह हमराहियों के साथ क्षेत्र भ्रमण कर रहे थे, इसी दौरान ज्ञात हुआ कि अभियुक्त रूपेश सिंह पटेल पुत्र सूरज सिंह निवासी हसनपुर थाना रानी की सराय एक अपराधिक प्रवृति का व्यक्ति है, जिसका एक संगठित गिरोह है जिसका वह स्वयं सरगना (गैंग लीडर) है । इसके गैंग के सक्रिय सदस्य 1.मो0अनस पुत्र एजाज अहमद नि0 सम्मोपुर आइमा थाना रानी की सराय, 2.आलोक पाण्डेय पुत्र जितेन्द्र पाण्डेय नि0 चकिया थाना रानी की सराय, 3.संगम गुप्ता पुत्र स्व0 अजय गुप्ता नि0 स्टेशन रोड कस्बा व थाना रानी की सराय, 4.संतोष सिंह पुत्र नरेन्द्र सिंह नि0 भगहा थाना रानी की सराय, 5.शिवम सोनी पुत्र अमरनाथ सोनी निवासी घाटीपट्टी थाना रानी की सराय, 6.शुभम सोनकर उर्फ छोटू सोनकर पुत्र दारा सोनकर निवासी राजा गली कस्बा व थाना रानी की सराय आजमगढ है। अभियुक्त रूपेश सिंह पटेल अपने गैग के सदस्यो के साथ मिलकर लूट, डकैती तथा पुलिस पर जान से मारने की नियत से फायर करने की जैसे जघन्य अपराध कारित करता है । इनके द्वारा किये गये आपराधिक कृत्यो से आम जनमानस में काफी भय व आतंक व्याप्त है, जनता का कोई भी व्यक्ति इनके विरूद्ध मुकदमा लिखाने व गवाही देने की हिम्मत नहीं करता है। दिनाँक 17.09.2022 को आशुतोष सिंह पुत्र अरविन्द सिंह नि0 अमिलिया थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ से थाना गम्भीरपुर क्षेत्रान्तर्गत रोहुआ इसान पब्लिक स्कूल के पास लूट की घटना किये थे, जिसके सम्बन्ध मे थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ पर मु0अ0स0 334/2022 धारा 392 भादवि बनाम अज्ञात कर विवेचना प्रारम्भ किया गया तो अभियुक्त रूपेश सिंह पटेल का नाम प्रकाश में आया। दिनाँक 21.09.2022 को जुल्फेकार पुत्र महाबुद वक्स नि0 लालंगज थाना देवगाँव जनपद आजमगढ़ से लूट लिया गया था। जिसके सम्बन्ध में थाना गम्भीरपुर पर दिनांक 22.09.22 को मु0अ0स0 337/2022 धारा 392 भादवि बनाम अज्ञात पंजीकृत किया कर विवेचना प्रारम्भ किया गया जिसमें अभियुक्त रूपेश सिंह पटेल का नाम प्रकाश में आया। अभियुक्त रूपेश सिंह पटेल के विरुध जघन्य अपराधो से सम्बन्धित कुल 05 मुकदमें जनपद के विभिन्न थानों पर पंजिकृत है। जिसके विरुध थाना गम्भीरपुर पर मु0अ0सं0 37/23, धारा 3(1) उ0 प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम (1986) पंजीकृत कर कार्यवाही की जा रही है।
इसी प्रकार बिलरियागंज थाना प्रभारी ने अवैध शस्त्र तस्कर मैनुद्दीन शेख व उसके तीन साथियों के ऊपर के विरुध गैंगेस्टर एक्ट की कार्यवाही किया,
दिनांक 16.02.2023 को S0 ब्रह्मदीन पाण्डेय व हमराहियों को ज्ञात हुआ कि गैंग लीडर मैनुद्दीन शेख पुत्र शम्मू अहमद निवासी पतिला गौसपुर, थाना बिलरियागंज, अपने सह अभियुक्तों/सदस्यों आफताब आलम पुत्र फिरोज आलम सा0 फ्लाह नगर, थाना बिलरियागंज, बच्चेलाल पुत्र देवनाथ लोहार सा0 बम्हौर, थाना मुबारकपुर, काजी मुहम्मद अरशद पुत्र स्व0 काजी मुहम्मद वाफी सा0 आसिफगंज पाण्डेय बाजार रोड, थाना कोतवाली, जनपद आजमगढ़ के साथ मिलकर एक संगठित गिरोह कायम कर रहा है, जो जनपद स्तर पर सक्रिय है। दिनांक 28.10.2022 को एटीएस उ0प्र0 लखनऊ को सहयोगी एजेन्सी से आसूचना प्राप्त हुई कि बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ के दो व्यक्ति अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर अवैध शस्त्रों व अवैध कारतूसो की तस्करी व निर्माण में संलिप्त हैं। उक्त सूचना पर अभियुक्त आफताब आलम पुत्र फिरोज आलम के कब्जे से अवैध तमंचा, कारसूत व उपकरण आदि बरामद किया गया। जिसके सम्बन्ध में उ0नि0 रितेश कुमार सिंह ए0टी0एस0 इकाई आजमगढ़ द्वारा मु0अ0सं0 235/2022 धारा 3/4/5/7/25/25(1)(A)/25(4)/25(5)/26(1)/26(2)/35 शस्त्र अधि0-1959 बनाम अफताब आलम आदि 04 नफर पंजीकृत किया गया। इसके अतरिक्त अभियुक्त मैनुद्दीन शेख पर कुल 03 मुकदमें दर्ज है। गैंग की आपराधिक गतिविधियो पर प्रभावी अँकुश लगाने हेतु गैंग लीडर मैनुद्दीन शेख पुत्र शम्मू अहमद निवासी पतिला गौसपुर, थाना बिलरियागंज व उसके सहयोगियो के विरुध थाना बिलरियागंज पर मु0अ0सं0 75/23 धारा 3(1)उ0 प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम (1986) का अभियोग पंजीकृत कर गैगेस्टर एक्ट की कार्यवाही की गयी।