Azamgarh :मदरसों में अब कामिल फाजिल व अन्य डिग्रियों में ना होगी पढ़ाई न होंगी परीक्षाएं
मदरसों में अब कामिल फाजिल व अन्य डिग्रियों में ना होगी पढ़ाई न होंगी परीक्षाएं
रिपोर्टर राकेश श्रीवास्तव
आजमगढ़ 21 जनवरी–
जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी वर्षा अग्रवाल ने बताया है कि मा0 उच्चतम् न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा एस0एल0पी0 (सी) 8541/2024 अंजुम कादरी व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 05 नवम्बर 2024 के अनुपालन में उ0प्र0 मदरसा शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त मदरसों में कामिल, फाज़िल व अन्य डिग्रियों की न तो कक्षायें संचालित हो सकती हैं, न ही कामिल, फाज़िल व अन्य डिग्रियों के पाठ्यक्रम का कोई पठन-पाठन एवं अध्यापन कार्य हो सकता है और न ही कामिल, फाज़िल व अन्य डिग्रियों की परीक्षाएं आयोजित करायी जा सकती हैं।
उन्होने जनपद के समस्त अनुदानित/मान्यता प्राप्त मदरसा (उच्च आलिया स्तर) को सूचित किया है कि मान्यता प्राप्त मदरसों में कामिल, फाज़िल व अन्य डिग्रियों की न तो कक्षायें संचालित हो सकती हैं, न ही कामिल, फाज़िल व अन्य डिग्रियों के पाठ्यक्रम का कोई पठन-पाठन एवं अध्यापन कार्य हो सकता है और न ही कामिल, फाज़िल व अन्य डिग्रियों की परीक्षाएं आयोजित करायी जा सकती हैं।



