Azamgarh :पुलिस लाइन स्थित कार्यालय में जनपद के समस्त महिला बीट पुलिस अधिकारियों की गोष्टी कर महिलाओं के सुरक्षा सम्मान व स्वावलंबन हेतु दी गई जानकारी

पुलिस लाइन स्थित कार्यालय में जनपद के समस्त महिला बीट पुलिस अधिकारियों की गोष्टी कर महिलाओं के सुरक्षा सम्मान व स्वावलंबन हेतु दी गई जानकारी

आजमगढ़ ब्यूरो चीफ राकेश श्रीवास्तव
जनपद आजमगढ़ में महिला बीट प्रणाली के सुदृढ़ीकरण हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़ के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक, नगर/नोडल महिला बीट प्रणाली/मिशन शक्ति मधुवन कुमार सिंह, क्षेत्राधिकारी सदर श्रीमती आस्था जायसवाल द्वारा दिनांक-25.06.2025 को पुलिस लाईन स्थित सभागार में जनपद के समस्त महिला बीट पुलिस अधिकारियों की गोष्ठी कर उन्हें महिलाओं के सुरक्षा, सम्मान व स्वावलम्बन हेतु स्कूल/कॉलेज, ग्राम/वॉर्ड में जाकर बीट चौपाल लगाकर छात्र/छात्राओं, महिला/पुरूष को मिशन शक्ति विशेष अभियान फेज-5 के तहत महिलाओं एवं बच्चियों की सुरक्षा से सम्बन्धित सरकारी योजनाओं 1. निराश्रित महिला पेंशन योजना 2. निराश्रित विधवा पेंशन योजना 3.जननी सुरक्षा योजना 4.मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना 5. मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना 6. बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 7. मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना 8. मुख्यमंत्री मातृ वंदना योजना 9. दहेज से पीड़ित महिलाओं को कानूनी सहायता 10. महिला पुलिस रात्रि एस्कोर्ट योजना व विभिन्न हेल्पलाइन नम्बरों 1090,1098,1076, 181, 112,102,108 व POSH ACT-‘कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न’ (रोकथाम निषेध और निवारण अधिनिय-2013) Good Touch, Bad Touch के बारे में तथा प्रत्येक महिला बीट पुलिस अधिकारी अपने बीट रजिस्टर के प्रारूप A में महिला अपराध सम्बन्धी अभिसूचनाओं का संकलन एवं कार्यवाही, प्रारूप B में पीड़िताओं एवं उनके परिवारीजनों की काउन्सलिंग तथा शिकायतों का निस्तारण तथा प्रारूप C में जनजागरूकता एवं प्रचार-प्रसार का विवरण प्रारूपानुसार रजिस्टर मे अंकित करने के आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये, जिससे अधिकाधिक महिलाओं व बालिकाओं को लाभ प्राप्त हो सके ।
महिलाओं का सशक्तिकरण और सुरक्षा/संरक्षण के अन्तर्गंत निम्न बिन्दुओं पर प्रभावी कार्यवाही की समीक्षा बैठक की गयी ।
महिलाओं एवं बालिकाओं के विरूद्ध होने वाले अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण एवं दोषी पाये गए अपराधियों पर कार्यवाही सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर की जाये ।
महिलाओं एवं बालिकाओं से छेड़छाड़ की घटनाओं का गम्भीरता/संवेदनशीलता से संज्ञान लेते हुए कड़ी कार्यवाही व रोकथाम की जाये । विशेषकर स्कूलों/कॉलेजो के बाहर मनचलों/असामाजिक तत्त्वों को चिन्हित करते हुए कार्यवाही सुनिश्चित की जाये ।

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