Azamgarh :अदालत ने नकली जर्दा बनाने व 3/4 कापी राईट एक्ट के उलंघन करने के 02 आरोपीयों को 07-07 वर्ष कठोर कारवास व 95-95 हजार रुपये का ठोका जुर्माना
अदालत ने नकली जर्दा बनाने व 3/4 कापी राईट एक्ट के उलंघन करने के 02 आरोपीयों को 07-07 वर्ष कठोर कारवास व 95-95 हजार रुपये का ठोका जुर्माना
आजमगढ़ ब्यूरो चीफ राकेश श्रीवास्तव
वादी मुकदमा तत्कालीन थानाध्यक्ष शशिभूषण राय थाने पर लिखित तहरीर दी कि दिनांक- 06.08.2007 को समय करीब 19.45 बजे अभियुक्तगण 1.श्याम नारायन चौहान पुत्र सतिराम चौहान 2. शशिभूषण चौहान पुत्र उमाशंकर चौहान निवासीगण ग्राम सेर्रा थाना मेहनगर जनपद आजमगढ़ द्वारा नकली जर्दा के बनाने की फैक्टरी बनाकर आपायकर खाद्य पदार्थ (नकली जर्दा) बनाने व 3/4 कापी राईट एक्ट के उलंघन करते हुए रंगे हाथे पकड़े गये ।
अभियुक्तो के विरूद्ध थाना पवई पर मु0अ0सं0- 585/2007 धारा-419,420,481,482,486 ,272,273 भादवि व 60/63 आब0 अधि0 व 3/4 कापी राईट एक्ट पंजीकृत किया गया ।
अभियुक्तों के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया ।
मुकदमा उपरोक्त में 14 गवाह परीक्षित हुए है ।
जिसके क्रम में दिनांक- 02.07.2025 को मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/FTC-2 कोर्ट आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्तगण 1.श्याम नारायन चौहान पुत्र सतिराम चौहान 2. शशिभूषण चौहान पुत्र उमाशंकर चौहान निवासीगण ग्राम सेर्रा थाना मेहनगर जनपद आजमगढ़ को दोषसिद्ध पाते हुए प्रत्येक को 07-07 वर्ष कठोर कारवास व 95-95 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।