आजमगढ़ में पुलिस मुठभेड़:गोकशी के आरोप में दो सगे भाई गिरफ्तार,एक के पैर में लगी गोली

10 किलो प्रतिबंधित मांस, अवशेष, चापड़ और अवैध तमंचा बरामद; सलमान पर पहले से गोवध निवारण अधिनियम और गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे दर्ज

आजमगढ़, 26 अक्टूबर। गंभीरपुर थाना क्षेत्र में पुलिस ने गोकशी के आरोप में दो सगे भाइयों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक, 25 अक्टूबर की रात चेकिंग के दौरान खराटी से आवक मोड़ के पास पुलिस टीम ने मोटरसाइकिल सवार दो संदिग्धों को रोकने का प्रयास किया। आरोप है कि इस दौरान दोनों ने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में जमील के बाएं पैर में गोली लगी। पुलिस ने घायल जमील और उसके भाई सलमान को गिरफ्तार कर लिया। घायल को उपचार के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मुहम्मदपुर भेजा गया।पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार आरोपियों की पहचान जमील (42) और सलमान (30), पुत्र स्वर्गीय मोबिन, निवासी लहबरिया सरसेना खालसा, थाना गंभीरपुर, जनपद आजमगढ़ के रूप में हुई है।

10 किलो मांस और अवैध असलहा बरामद

पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 10 किलोग्राम प्रतिबंधित पशु का मांस, एक प्रतिबंधित पशु के अवशेष, लोहे का एक चापड़, एक मोटरसाइकिल और .315 बोर का अवैध तमंचा बरामद करने का दावा किया है। मौके से .315 बोर के दो खोखा कारतूस और एक मिस कारतूस भी बरामद हुआ है।

छुट्टा पशुओं को पकड़कर वध करने का आरोप

पुलिस की प्रारंभिक पूछताछ के मुताबिक, आरोपी अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर आसपास घूमने वाले छुट्टा प्रतिबंधित पशुओं को पकड़ते थे। इसके बाद सुनसान स्थानों पर उनका वध कर मांस को छोटे-छोटे टुकड़ों में बेचने के लिए उपलब्ध कराते थे। पुलिस के अनुसार, मांस की बिक्री से प्राप्त धन आपस में बांट लिया जाता था। आरोपियों ने कथित तौर पर अवैध असलहा खरीदने की बात भी बताई, ताकि विरोध होने पर लोगों को डराया जा सके। पुलिस अब इस मामले में अन्य संभावित आरोपियों की संलिप्तता की जांच कर रही है।

सलमान का पहले से आपराधिक इतिहास

पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक, सलमान के खिलाफ वर्ष 2017 में गोवध निवारण अधिनियम और वर्ष 2018 में गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमे दर्ज हैं। दोनों भाइयों के खिलाफ वर्तमान मामले में गंभीरपुर थाने में मुकदमा संख्या 255/2026 दर्ज किया गया है। इसमें भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 109(1), 352, 351(3), 3(5) और 111, गोवध निवारण अधिनियम की धारा 3/5/8 तथा आर्म्स एक्ट की धारा 3/4/25/27 के तहत कार्रवाई की जा रही है।गिरफ्तारी की कार्रवाई थानाध्यक्ष अमित कुमार त्रिपाठी के नेतृत्व में गंभीरपुर पुलिस टीम ने की। पुलिस का कहना है कि मामले में आगे की विधिक कार्रवाई जारी है।

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