Ballia News: नाबालिग के अपहरण और दुष्कर्म में 10 वर्ष की सजा

रिपोर्ट अजीत कुमार सिंह बिट्टू जी ब्यूरो चीफ हिंद एकता टाइम्स
बलिया अपर सत्र न्यायाधीश ज्ञान प्रकाश तिवारी द्वितीय की अदालत ने नाबालिक लड़की को बहला फुसलाकर अपहरण और दुष्कर्म करने के मामले में शहाबुद्दीन को दोषी पाया। उसे 10 वर्ष के सश्रम कारावास और 50 हजार के अर्थदंड से दंडित किया।
अर्थदंड अदा न करने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। वादी ने थाना सहतवार पर मुकदमा दर्ज कराया था कि उसकी नाबालिग पुत्री कक्षा 9 में पढ़ती थी। 26 मार्च 2019 को परीक्षा देने विद्यालय में गई थी। परीक्षा देकर घर वापस नहीं आई। शहाबुद्दीन निवासी सहतवार शादी का झांसा देकर बहला फुसलाकर अपहरण कर ले गया।



