डिब्बे में बेबी पाउडर मिला कम, अदालत ने जांच के लिए भेजा; इस बड़े ब्रांड से जुड़ा है मामला
रिपोर्ट अजीत कुमार सिंह बिट्टू जी ब्यूरो चीफ हिंद एकता टाइम्स
Ballia News: औषधि निरीक्षक श्रीधेश्वर शुक्ल ने 30 मार्च 2023 को औषधि एवं प्रसाधन अधिनियम के तहत सीजेएम के न्यायालय में प्रकीर्ण वाद दाखिल किया था। औषधि निरीक्षक श्रीधेश्वर शुक्ल के नेतृत्व में टीम ने गड़वार स्थित एक दवा की दुकान से जांच के दौरान जॉनसन बेबी पाउडर के 200 ग्राम डब्बे की जांच के दौरान उसमें 150 ग्राम ही पाउडर मिला था। टीम ने सैंपल सील मुहर कर जांच को भेज दिया था। उसी मामले में कोर्ट ने पाउडर की पुन: जांच का निर्देश दिया है।
औषधि एवं प्रसाधन अधिनियम के तहत जॉनसन बेबी पाउडर को पुनः जांच कराने की औषधि निरीक्षक की प्रकीर्ण वाद की अर्जी पर सुनवाई हुई। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी शांभवी यादव ने स्वीकार करते हुए नमूने व डीडी को निदेशक केंद्रीय औषधि प्रयोगशाला-3 किड स्ट्रीट कोलकाता पश्चिम बंगाल भेजने का आदेश पारित किया। जांच आख्या सहित सुनवाई की अग्रिम तिथि भी मुकर्रर कर दी है।
उल्लेखनीय हैं कि विविध वाद संख्या 615/23 औषधि प्रसाधन अधिनियम के तहत औषधि निरीक्षक (राज्य) बनाम मेसर्स जॉनसन एंड जॉनसन प्राइवेट लिमिटेड मुंबई के मामले में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय ने उभय पक्षों की दलीलें सुनने के बाद उक्त आदेश पारित किया।