बलात्कार के आरोपी को मिली 25 वर्ष के कारावास की सजा
रिपोर्टर अजीत कुमार सिंह बिट्टू जी ब्यूरो चीफ हिंद एकता टाइम्स
बलिया। बलात्कार व पॉक्सो एक्ट के मामले में सुनवाई करते हुए सिविल कोर्ट के विशेष न्यायाधीश की अदालत ने मंगलवार की दोपहर आरोपी को 25 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई।
इसके साथ ही 35 हजार रूपए के अर्थदंड से दंडित किया गया। आरोपी का नाम धीरज वर्मा पुत्र लक्ष्मण वर्मा निवासी लखुसराय डंडारी थाना पकड़ी है।
आरोपी के खिलाफ वर्ष 2023 में पकड़ी थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था। पुलिस द्वारा न्यायालय में चार्जशीट प्रस्तुत करने के बाद साक्ष्यों के न्यायिक परिसीलन करने के उपरांत
विशेष न्यायाधीश की अदालत ने आरोपी को 25 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही 35 हजार रूपए के अर्थदंड से दंडित किया गया।