Azamgarh:विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के अनुसार मतदान स्थलों का किया जाएगा निर्धारण की जाएगी नई सूची जारी
विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के अनुसार मतदान स्थलों का किया जाएगा निर्धारण की जाएगी नई सूची जारी
जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी विशाल भारद्वाज की अध्यक्षता में आज कलेक्ट्रेट सभागार में मतदेय स्थलों के सम्भाजन हेतु समस्त मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय/राज्यीय राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित की गयी।
जिलाधिकारी ने कहा कि विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के अनुसार मतदेय स्थलों का निर्धारण करने के पश्चात् मतदेय स्थलों की एक नयी सूची तैयार की जायेगी और उसका आलेख्य सूची समस्त मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के जनपदीय प्रतिनिधियों को दिनांक-11 सितम्बर 2024 को उपलब्ध कराया जायेगा। विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रवार मतदेय स्थलों को रनिंग सीरियल नम्बर दिये जायेगें। मतदेय स्थलों की नई सूची में कोई भी आक्जिलरी (सहायक) मतदेय स्थल नही रखा जायेगा। उन्होने कहा कि विशेष परिस्थितियों में 300 से कम मतदाता वाले मतदेय स्थलों को रखा जाना अपरिहार्य हो, तो स्पष्ट कारण का उल्लेख कर दिया जाय। शहरी क्षेत्रों में जहाँ नयी आवासीय कालोनिया गत कुछ वर्षों में बनी हैं और उसमें नागरिक निवास करने लगे हैं, तो वहाँ पर यथावश्यकता नया पोलिंग स्टेशन बनाया जाए। अत्यधिक पुराने व जर्जर भवन वाले मतदेय स्थलों को उसी मतदान क्षेत्र के अन्तर्गत उपलब्ध स्थायी भवन में स्थानान्तरित कर दिया जाए। अस्थायी निर्माण वाले मतदेय स्थलों को उसी मतदान क्षेत्र के अन्तर्गत उपलब्ध स्थायी भवन में स्थानान्तरित कर दिया जाए। ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी तथा बहुमंजिली भवन वाली कालोनियों में भूतल पर बने कम्युनिटी हाल/स्कूल जो भी उपलब्ध हो, में मतदेय स्थल स्थापित किय जाय। ऐसे मतदेय स्थलों को चिन्हित किया जाए, जो मुख्य गाँव/बस्ती से पर्याप्त दूरी पर है, उन मतदेय स्थलों को वहाँ से हटाकर मतदान क्षेत्र के अन्तर्गत किसी सुविधाजनक भवन में स्थापित किया जाए। यह भी सुनिश्चित कर लिया जाए कि पोलिंग स्टेशन की दूरी लगभग 02 कि०मी० से अधिक न हो।
जिलाधिकारी ने कहा कि जिन मतदेय स्थलों के भवन पुराने व जर्जर नहीं है और जहाँ मतदाता सूची में 1500 से अधिक मतदाता नहीं है तथा जहाँ मतदाताओं को 02 कि०मी० से अधिक दूरी चलने की आवश्यकता नहीं है, ऐसे मतदेय स्थलों की स्थिति में परिवर्तन नहीं किया जाए। कोई मतदेय स्थल यदि अपने मतदान क्षेत्र में उपयुक्त भवन न उपलब्ध होने के कारण मतदान क्षेत्र से बाहर स्थित है और अब मतदान क्षेत्र के अन्तर्गत उपयुक्त भवन उपलब्ध हो गया है, तो ऐसे मतदेय स्थल को अपने मतदान क्षेत्र के अन्दर स्थित भवन में शिफ्ट कर दिया जाए। यदि भौतिक सत्यापन में किसी मतदेय स्थल के संबंधित विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के बाहर स्थित होने का मामला प्रकाश में आता है तो ऐसे पोलिंग स्टेशनों को परिवर्तित कर विधानसभा क्षेत्र के अन्दर स्थापित किया जाए। दिव्यांगजनों और अशक्त मतदाताओं की सुविधा के लिये प्रत्येक मतदेय स्थल पर रैम्प की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। किसी भी राजनैतिक दल या लेबर यूनियन के कार्यालय से 200 मीटर के अन्दर कोई भी मतदेय स्थल नहीं बनाया जाए। उन्होने कहा कि यह भी सुनिश्चित करें कि मतदेय स्थलों के सम्भाजन के पश्चात मतदेय स्थलों के स्थान में अन्तिम क्षणों में परिवर्तन न रह जाय। अधिक मतदाता वाले मतदेय स्थलों के लिए नया मतदेय स्थल बनाये जाने की अपेक्षा समीपस्थ मतदेय स्थलों पर समायोजित किया जाय।
उप जिला निर्वाचन अधिकारी राहुल विश्वकर्मा ने बताया कि 20 अगस्त 2024 से 27 अगस्त 2024 तक मतदेय स्थल बनाने हेतु भवनों का चयन, पुनर्निर्धारण तथा भवनों का भौतिक सत्यापन कराया गया। मतदेय स्थलों के भौतिक सत्यापन के पश्चात दिनांक 29 अगस्त 2024 को निर्धारित प्रारूप पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उ०प्र० लखनऊ को सूचना प्रेषित कर दी गयी है। 04 सितम्बर 2024 से 09 सितम्बर 2024 तक मतदेय स्थलों के भौतिक सत्यापन के पश्चात मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ विधान सभावार चर्चा कर मतदेय स्थलों के प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। दिनांक 11 सितम्बर 2024 को आपत्तियों एवं सुझाओं हेतु मतदेय स्थलों की आलेख्य सूची का विधान सभावार प्रकाशन एवं वर्तमान मतदेय स्थलों के संशोधन सम्बन्धी प्रस्ताव की प्रति राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को जिला निर्वाचन कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा। वर्तमान संसद सदस्यों, विधानसभा सदस्यों तथा मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के साथ बैठकों के आयोजन के पश्चात् शिकायतों एवं सुझावों के निस्तारण के बाद दिनांक 18 सितम्बर को सूची को अन्तिम रूप दिया जायेगा। 19 सितम्बर से 24 सितम्बर 2024 तक जनपद स्तर पर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा पोलिंग स्टेशन लोकेशन, पोलिंग स्टेशन और सेक्शन टेबल की कन्ट्रोल टेबल की डाटा इन्ट्री करायी जायेगी। दिनांक 26 सितम्बर 2024 को जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा विधान सभा क्षेत्रवार सभी संलग्नकों सहित मतदेय स्थल की सूची को मुख्य निर्वाचन अधिकारी को उपलब्ध कराया जायेगा। दिनांक 07 अक्टूबर 2024 तक पोलिंग स्टेशन सम्भाजन हेतु आयोग द्वारा सम्भावित अनुमति दी जायेगी।इसके साथ ही जिलाधिकारी ने राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों से मतदेय स्थलों के परिवर्तन के सम्बन्ध में सूझाव भी मांगे।
इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी वि0/रा0 आजाद भगत सिंह, समस्त उप जिलाधिकारी, सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी बृजेश चन्द श्रीवास्तव एवं समस्त मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय/राज्यीय राजनैतिक दलों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।