गैर इरादतन हत्या में न्यायालय ने एक आरोपी को दोषी करार देते हुए 3 वर्ष की सजा व ₹5000 जुर्माना किया दो आरोपियों को एक-एक वर्ष का सजा वह ₹500 जुर्माना ठोका
- उत्तर प्रदेश
Azamgarh :गैर इरादतन हत्या में न्यायालय ने एक आरोपी को दोषी करार देते हुए 3 वर्ष की सजा व ₹5000 जुर्माना किया दो आरोपियों को एक-एक वर्ष का सजा वह ₹500 जुर्माना ठोका
रिपोर्टर राकेश श्रीवास्तव दिनांक- 19.04.2013 को वादी मुकदमा (मृतक) स्व0 श्री बहादुर प्रजापति पुत्र स्व0 श्री सखराज प्रजापति ग्राम रामपुर…
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