गैर इरादतन हत्या में न्यायालय ने एक आरोपी को दोषी करार देते हुए 3 वर्ष की सजा व ₹5000 जुर्माना किया दो आरोपियों को एक-एक वर्ष का सजा वह ₹500 जुर्माना ठोका

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