Azamgarh :अदालत ने अबैध नशीला पदार्थ रखने के आरोप में जुर्म स्वीकृत के आधार पर 08 दिवस के साधारण कारावास व 5000/- रुपये के अर्थदण्ड से किया दण्डित
अदालत ने अबैध नशीला पदार्थ रखने के आरोप में जुर्म स्वीकृत के आधार पर 08 दिवस के साधारण कारावास व 5000/- रुपये के अर्थदण्ड से किया दण्डित

आजमगढ़ ब्यूरो चीफ राकेश श्रीवास्तव
थाना निजामाबाद के उ0नि0 शमशाद अली ने लिखित तहरीर दी थी कि अभियुक्ता निर्मला देवी पत्नी प्यारेलाल निवासी ग्राम रामपुर थाना निजामबाद जनपद आजमगढ़ द्वारा खुले में गांजा बेचने की सूचना मिलने पर उसके कब्जे से दिनांक-05.04.2022 को 1.25 किलोग्राम गांजा बरामद होना ।
अभियुक्ता के विरूद्ध थाना निजामबाद पर मु0अ0सं0- 116/2022 धारा-8/20 NDPS Act पंजीकृत किया गया । अभियुक्ता के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया ।
जुर्म स्वीकृत के आधार पर । जिसके क्रम में आज गुरुवार को मा0 न्यायालय एफ0टी0सी0-प्रथम आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्ता निर्मला देवी पत्नी प्यारेलाल निवासी ग्राम रामपुर थाना निजामबाद, जनपद आजमगढ़ को जुर्म स्वीकृत के आधार पर 08 दिवस के साधारण कारावास व 5000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।


