बिलारियागंज थाना क्षेत्र के चार आरोपियों को गैर इरादातन हत्या के प्रयास मे अदालत ने सुनाई रुपए नौ नौ हजार अर्थ दंड के साथ तीन तीन वर्ष का कठोर कारावास की सजा
The court sentenced four accused of Bilariaganj police station area to three years of rigorous imprisonment along with a fine of nine thousand rupees each for attempting unintentional murder.
रिपोर्ट:रोशन लाल
आजमगढ़:ऑपरेशन कनविक्शन अभियान के तहत जनपदीय पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना, मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 04 आरोपियों को मा0 न्यायालय द्वारा गैर इरादतन हत्या के प्रयास के आरोप में दोषी करार देते हुए 03-03 वर्ष के कठोर कारवास व 9000/- रुपये से प्रत्येक को दण्डित किया गया ।
बिलरियागंज थान क्षेत्र के चार आरोपियों को गैर इरादतन हत्या के प्रयास मे अदालत ने सुनाई 3-3 वर्ष के कठोर कारवास व प्रत्येक को 9,000/- रूपये जुर्माना
रिपोर्टर रोशन लाल
पुलिस के अनुसार 3.2.2006 को वादी मुकदमा श्री नजरे आलम पुत्र इम्तियाज निवासी छिछोरी थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ ने थाना कोतवाली पर लिखित तहरीर दी थी कि दिनांक- 03.02.2006 को वादी के पिता इम्तियाज को विपक्षीगण 1- तौवाब अहमद पुत्र अशरफ अहमद 2- महताब पुत्र मकसूद अहमद, 3- अकरम पुत्र अब्दुल जैश, 4- असफाक अहमद पुत्र कदीर निवासीगण ग्राम छिछोरी, थाना बिलरियागंज, आजमगढ़ द्वारा पुरानी रंजीश को लेकर लाठी डण्डे व बन्दूक की बट से मारना पीटना । अभियुक्तो के विरूद्ध थाना बिलरियागंज पर मु0अ0सं0- 44/06 धारा-308,323,325,504,506,34 भादवि पंजीकृत किया गया अभियुक्तों के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया ।
मुकदमा उपरोक्त में 07 गवाह परीक्षित हुए है ।
जिसके क्रम में दिनांक- 28.03.2025 को मा0न्यायालय- एएसजे- 3 जनपद आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्तगण 1- तौवाब अहमद पुत्र अशरफ अहमद 2- महताब पुत्र मकसूद अहमद, 3- अकरम पुत्र अब्दुल जैश, 4- असफाक अहमद पुत्र कदीर निवासीगण ग्राम छिछोरी, थाना बिलरियागंज, आजमगढ़ को दोषसिद्ध पाते हुए 03-03 वर्ष के कठोर कारवास व 9000/- रुपये से प्रत्येक को दण्डित किया गया ।