योगी सरकार का आदेश, अयोध्या में नौ दिनों तक मांस की बिक्री पर रोक
Yogi government's order, ban on sale of meat for nine days in Ayodhya

अयोध्या: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अयोध्या में नवरात्रि को लेकर नौ दिनों तक मांस और मदिरा बिक्री पर पाबंदी लगा दी है।
योगी सरकार का यह आदेश तीन से 11 अक्टूबर तक प्रभावी रूप से लागू रहेगा। आदेश के अनुसार अयोध्या जनपद में मांस की बिक्री पर रोक है और अगर ऐसा किया जाता है, तो उसके ऊपर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम-2006 के अंतर्गत कठोर कार्रवाई की जाएगी।
बता दें कि मंगलवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों व पुलिस कप्तानों से संवाद करते हुए मुख्यमंत्री ने त्योहारी माहौल में जिला स्तर पर बेहतर कानून-व्यवस्था के लिए किए जा रहे प्रयासों की समीक्षा की। बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया कि सभी जिले विगत वर्षों में त्योहारों के समय प्रदेश में घटी हर छोटी-बड़ी घटना का आंकलन करें और ऐसी व्यवस्था बनाएं कि इस वर्ष शारदीय नवराित्र से छठ तक के पूरे त्योहारी माहौल में कहीं भी अप्रिय घटना ना घटे।
सीएम योगी ने त्योहारों के सीजन में प्रदेश में शांति का माहौल बनाए रखने के लिए जरूरी दिशा निर्देश में खुले में मांस की बिक्री अथवा अवैध स्लाटर हाउस का संचालन पर रोक लगाई है। कहा गया है कि धार्मिक स्थलों के आस-पास मांस-मदिरा की दुकानें ना हों। मदिरा की दुकानें तय अवधि में ही खुलें। अवैध/जहरीली शराब के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रखें।
योगी सरकार द्वारा जारी निर्देश में कहा गया है कि शारदीय नवरात्रि के समय यद्यपि सभी देवी स्थानों पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ेगी। इसका ध्यान रखते हुए आवश्यक पुलिस बल की तैनाती की जानी चाहिए। मिर्जापुर में मां विंध्यवासिनी धाम, सहारनपुर में मां शाकुम्भरी मंदिर, वाराणसी में विशालाक्षी मंदिर और बलरामपुर में मां पाटेश्वरी धाम में श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के दृष्टिगत बेहतर प्रबंध होने चाहिए। प्रत्येक मंदिर परिसर में साफ-सफाई होनी चाहिए.



