एसएचओ व एसआई के विरुद्ध एफआईआर का आदेश
रिपोर्टर अजीत कुमार सिंह बिट्टू जी ब्यूरो चीफ हिंद एकता टाइम्स
बलिया। गंभीर चोट पहुंचाने वाले आरोपी के विरुद्ध न्यायालय द्वारा गैर जमानती वारंट का झूठा तामीला सिकंदरपुर एसआई एवं एसएचओ को मंहगा पड़ा। अवमानना व घोर लापरवाही पर विशेष न्यायाधीश (ईसी एक्ट) महेश चंद्र वर्मा की अदालत ने अंतर्गत धारा 167 व 177 के तहत एसआई सिकंदरपुर व एसएचओ के विरुद्ध एफआई आर दर्ज करने के लिए एसपी बलिया को आदेश दिया।
तीन दिन के अंदर एफआईआर की प्रति देने के लिए कहा। सिकंदरपुर थाना में मुकदमा अपराध संख्या 358/2011 का सेशन ट्रायल विशेष न्यायाधीश श्रीवर्मा के कोर्ट में विचाराधीन है। जबकि उच्च न्यायालय की ओर से पत्रावली के शीघ्र निबटारे का निर्देश है। सिकंदरपुर निवासी आरोपी ओम प्रकाश ने अधिवक्ता के माध्यम से गैर जमानती वारंट निरस्त कराने के लिए कोर्ट में हाजिर होकर कहा कि उसने जानबूझ कर गलती नहीं की है। जबकि एसएचओ व एसआई सिकंदरपुर द्वारा वारंट का असत्य एवं भ्रामक तामीला बिना जीडी में चढ़ाए प्रेषित किया गया है। विशेष न्यायाधीश ने दोनों पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध एफआईआर का आदेश जारी किया है।