गठित जिला स्तरीय सतर्कता एवं मानिटरिंग कमेटी की बैठक आयोजित।
विनय मिश्र ,जिला संवाददाता।
देवरिया। मुख्य विकास अधिकारी प्रत्यूष पाण्डेय की अध्यक्षता में अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1995 के नियम-17 के अन्तर्गत गठित जिला स्तरीय सतर्कता एवं मानिटरिंग कमेटी की बैठक आयोजित की गयी।
बैठक में योजना के सफल क्रियान्वयन के बारे में विस्तृत चर्चा हुई। योजनान्तर्गत अत्याचार से प्रभावित अनुसूचित जाति के व्यक्तियों या परिवारों को आर्थिक सहायता भारत सरकार की नियमावली के अन्तर्गत न्यूनतम एक लाख रुपए से लेकर अधिकतम आठ लाख पच्चीस हजार रुपए तक की आर्थिक सहायता विभिन्न प्रकार की घटना की प्रकृति/धारा के आधार पर उपलब्ध करायी जाती है। महिला लैंगिक शोषण पर रुपए 500000, सामूहिक लैंगिक शोषण पर 825000, हत्या होने पर 825000 तथा साधार मारपीट आदि मामलों में रू0 100000 की धनराशि पीड़िता के खाते में प्रेषित की जाती है। योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 एवं 2024-25 में अब तक कुल 489 व्यक्तियों को आर्थिक सहायता प्रदान की गयी है। बैठक में गम्भीर प्रकृति के अपराधों में पंजीकृत मुकदमों की भी प्रभावी पैरवी तथा अपराधी प्रकृति के लोग दोष सिद्ध होने से किसी भी दशा में न छूटने पाये, पर निर्देश दिया गया।
बैठक में सलेमपुर सांसद के प्रतिनिधि रामप्रकाश यादव, सदर विधायक के प्रतिनिधि नवीन सिंह तथा अपर पुलिस अधीक्षक, जिला प्रोबेशन अधिकारी, जिला दिव्यांजन सशक्तिकरण अधिकारी, जिला समाज कल्याण अधिकारी एवं समिति के नामित सदस्यगण भी उपस्थित रहें।