Azamgarh :फरार अभियुक्त के घर धारा 84 बीएनएसएस की नोटिस का तामिला
फरार अभियुक्त के घर धारा 84 बीएनएसएस की नोटिस का तामिला
आजमगढ़ ब्यूरो चीफ राकेश श्रीवास्तव
वादी मुकदमा मो0 शहाब अहमद पुत्र मो0 इस्लाम अहमद निवासी मुहल्ला तकिया थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ की सूचना कि की 09.10.2024 सायं लगभग 05:30 बजे से सजावट का सामान लेकर पाण्डेय बाजार से पुरानी कोतवाली स्थित सजावट स्थल पर पहुँचाया, पश्चात रात्रि में अठवरिया मैदान की गली में ई-रिक्शा लाकर अपने सजावट के कार्य में व्यस्त हो गया। रात्रि में लगभग 01:30 बजे अपने सजावट के कार्य को पूर्ण कर रात्रि अपने वाहन को देखने गया तो वाहन स्थल पर नहीं पाकर आश्चर्य हुआ, पश्चात रात्रि में जग रहे पण्डाल के कार्यकर्ताओं को इसकी जानकारी दिया, तो आस-पास खोजने पर अठवरिया मैदान स्थित राधेकृष्ण मन्दिर के बगल में मैदान के पास खड़ी देखा तो वाहन में से बैटरी व उसका चार्जर गायब मिला। सुबह आस-पास के लोगो से पता किया तो कोई जानकारी नहीं मिली । । तहरीर के आधार पर मु.अ.स. 573/24 धारा 303(2)/317(2) बीएनएसएस पंजीकृत कर विवेचना की जा रही है ।
विवेचना के मध्य अभियुक्त प्रफुल्ल यादव पुत्र गुलाब यादव नि0 सिविल लाइन थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ का नाम प्रकाश में आया । अभियुक्त प्रफुल्ल यादव उपरोक्त बादस्तूर फरार चल रहा है । दि. 25.03.2025 को एनबीडब्लू प्राप्त करने के उपरान्त अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए लगातार अभियुक्त के घर व मिलने के सम्भावित स्थानों पर दबिश दी गयी लेकिन अभियुक्त लगातार पुलिस से अपनी उपस्थिति छिपाये हुए हैं। तथा घर से फरार है। यदि उसे गिरफ्तार नही किया गया तो अभियुक्त अपनी चल अचल सम्पत्ति बेचकर फरार हो जाएगा। अतः अभियुक्त प्रफुल्ल यादव पुत्र गुलाब यादव नि0 सिविल लाइन थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ उपरोक्त के विरुद्ध माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 02.05.25 को धारा 84 बीएनएसएस के अन्तर्गत उद्घोषणा आदेश जारी की गयी थी । आदेश के अनुपालन के क्रम में आज दिनांक 08.05.25 को अभियुक्त के घर पर उ0नि0 /विवेचक द्वारा नोटिस का तामिला नियमानुसार उद्घोषणा कर , डुगडुगी बजवा कर चस्पा कर किया गया ।