स्कूल और मंदिरों के आसपास बार और रेस्टोरेंट नहीं खोले जाएं : झारखंड हाईकोर्ट

Bars and restaurants should not be opened around schools and temples: Jharkhand High Court

रांची, 18 जून: झारखंड हाईकोर्ट ने रांची के बीयर बार में फायरिंग में एक युवक की मौत की घटना पर डीसी, एसएसपी और एक्साइज कमिश्नर को तलब कर कड़ी नाराजगी जाहिर की।

 

 

 

 

 

 

रांची के मेन रोड इलाके में स्थित एक्सट्रीम स्पोर्ट्स बार में 26 मई को शराब सर्व करने के दौरान हुए दो गुटों के बीच झगड़े और मारपीट के बाद एक युवक ने प्रतिबंधित राइफल से बार के डीजे की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस वारदात पर हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेकर सुनवाई की।

 

 

 

 

 

 

 

कोर्ट ने अफसरों को निर्देश दिया कि स्कूलों और मंदिरों के आसपास बार एवं रेस्टोरेंट खोलने की इजाजत नहीं दी जाए। किसी भी हाल में रात 12 बजे के बाद बार और रेस्टोरेंट को खोला गया और नियमों का उल्लंघन किया गया तो कोर्ट सख्त आदेश जारी करेगा।

 

 

 

 

 

 

कोर्ट ने एसएसपी को कहा कि अगर पुलिस अलर्ट रहती और संबंधित थाने की पुलिस बार एवं रेस्टोरेंट की गतिविधियों पर निगरानी रखती तो बार में युवक की हत्या जैसी घटना नहीं होती। यह बात संज्ञान में आई है कि कुछ बार सुबह तीन-चार बजे तक खुले रहते हैं। पॉश इलाकों में बार और रेस्टोरेंट खोल दिए जाने के कारण जो माहौल बन गया है, उसमें महिलाओं का घरों से निकलना तक मुश्किल हो गया है। अफसर यह देखें कि बार-रेस्टोरेंट के अंदर और आसपास के इलाकों में सुरक्षित माहौल कैसे कायम रहे।

 

 

 

 

 

 

 

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पुलिस के साथ-साथ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को ड्रग्स और नशीले पदार्थों के अवैध कारोबार पर रोक लगाने के लिए कदम उठाने को कहा।

 

ब्यूरो के अधिवक्ता को कोर्ट ने कहा, “सैटेलाइट मैपिंग के माध्यम से यह पता लगाया जाए कि झारखंड के किन इलाकों में अफीम की खेती हो रही है।”

 

 

 

 

 

 

 

कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई की तारीख 20 जून तय की है। उस दिन रांची में ड्रग्स कंट्रोल के अभियान की स्थिति पर रांची एसएसपी को रिपोर्ट पेश करने को कहा गया है। उन्हें यह भी बताने को कहा गया है कि इस अभियान में लापरवाही करने वाले और विफल रहने वाले थानों के अफसरों पर क्या कार्रवाई की गई है।

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