Azamgarh :अदालत ने हत्या के दो आरोपियों को आजीवन कारावास व 30-30 हजार रुपए का सुनाई सजा

अदालत ने हत्या के दो आरोपियों को आजीवन कारावास व 30-30 हजार रुपए का सुनाई सजा

आजमगढ़ ब्यूरो चीफ राकेश श्रीवास्तव
वादी मुकदमा रविन्द्र सिंह पुत्र सभाजीत सिंह निवासी प्रतापपुर थाना महराजगंज जनपद आजमगढ़ ने थाने पर लिखित तहरीर दी कि दिनांक- 22.01.2016 को अभियुक्तगण 1. बलवंत उर्फ बाले यादव पुत्र हंसराज यादव निवासी जमालपुर काजो मोहनपुरवा थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ़ 2. सोनू यादव उर्फ राकेश यादव पुत्र महेन्द्र यादव निवासी मलहपुरवा थाना महराजंगज जनपद आजमगढ़ के द्वारा मेरे पुत्र विश्वजीत उर्फ संतोष सिंह को टेम्पू से जाते समय गोली मारकर हत्या कर देना
अभियुक्तो के विरूद्ध थाना महराजगंज पर मु0अ0सं0-09/2016 धारा-302,506,120बी भा0द0वि0 व 7 सीएलए एक्ट पंजीकृत किया गया
अभियुक्ते के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया
मुकदमा उपरोक्त में 12 गवाह परीक्षित हुए है
जिसके क्रम में आज शनिवार को मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नं0-01 जनपद आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त 1. बलवंत उर्फ बाले यादव पुत्र हंसराज यादव निवासी जमालपुर काजो मोहनपुरवा थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ़ 2. सोनू यादव उर्फ राकेश यादव पुत्र महेन्द्र यादव निवासी मलहपुरवा थाना महराजंगज जनपद आजमगढ़ को दोषसिद्ध पाते हुए प्रत्येक को आजीवन कारावास व 30-30 हजार रुपये के अर्थदण्ड दण्डित किया गया

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