पोस्टर, बैनर, हैंडबिल प्रिंटर्स,पर चुनावी आचार संहिता पर चर्चा
Discussion on election code of conduct on posters, banners, handbill printers

भिवंडी
भिवंडी – चुनावी आचार संहिता को ध्यान में रखकर १३७ भिवंडी (पूर्व) विधान सभा क्षेत्र के चुनाव निर्णय अधिकारी अमित सानप व्दारा पोस्टर, बैनर हैंडबिल छापने वाले मालक मुद्रक और प्रकाशकों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की गई। इस बैठक में चुनाव आयोग व्दारा जारी किये गये निर्देशों के बारे में प्रिंटिंग व्यवसायियों को जानकारी दी गई।
बैठक के दौरान सभी मुद्रक और प्रकाशकों को यह निर्देश दिया गया कि किसी भी उम्मीदवार के चुनावी प्रचार सामग्री जैसे पोस्टर, बैनर, और हैंडबिल छापने से पहले उस पर लिखे गए सामग्री की मंजूरी अनिवार्य रूप से प्राप्त की जाए। इसके अलावा, प्रिंट की गई सामग्री पर मुद्रक और प्रकाशक का नाम और छापी गई प्रतियों की संख्या को स्पष्ट रूप से छापना जरूरी है।
इस बैठक में सहायक चुनाव अधिकारी अजय घोलवे और नायब तहसीलदार चंद्रकांत रजपूत भी उपस्थित थे, जिन्होंने मुद्रकों को आचार संहिता के अनुपालन के बारे में विस्तृत जानकारी दी। चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए यह बैठक बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है।


