बलात्कार पीड़िता और आत्महत्या के दोषियों को 10 वर्ष का कठोर कारावास

आज़मगढ़: दुष्कर्म के बाद पीड़िता की फोटो वायरल करने के बाद पीड़िता द्वारा आत्महत्या करने के मामले में सुनवाई पूरी करते हुए दोनों दोषियों को दस-दस साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है आर्थिक जुर्माने में से पांच लाख रुपये पीड़िता की मां को मुआवजे के तौर पर दिए जाएंगे. यह फैसला सोमवार को अपर सत्र न्यायाधीश फास्टट्रैक कोर्ट संख्या एक रमेशचंद्र ने सुनाया। अभियोजन पक्ष के मुताबिक पीड़िता 7 अप्रैल 2022 को रानी की सराय थाना क्षेत्र स्थित एक कॉलेज से घर लौट रही थी. तभी आरोपी सूर्यभान यादव पुत्र रामकेश यादव, विवेक गोड़ उर्फ खलिहार पुत्र सिंशान गौड़ निवासी पल्हनी थाना सिधारी उसे बहला फुसलाकर ले गये और उसके साथ दुराचार किया। इसके बाद उसने इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया. पीड़िता ने लोकलाज के डर से उसी दिन ट्रेन के आगे कूदकर जान दे दी. पुलिस ने विवेचना पूरी कर दोनों आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में भेजा। अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक शासकीय अधिवक्ता अभय दत्त गोंड व हरेंद्र सिंह ने अदालत में कुल दस गवाहों का परीक्षण कराया. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने आरोपी सूर्यभान यादव और विवेक गौड़ उर्फ खलिहार को दस-दस साल के कठोर कारावास और पांच-पांच लाख तीस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।



