आजमगढ़ में हत्या के दो अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा

आजमगढ़:पवई थाना क्षेत्र में हत्या के दो आरोपी अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा एवं जुर्माना,दिनांक- 29.06.1999 को वादी मुरली यादव पुत्र खेलावन यादव निवासी सुमाडीह, थाना पवई आजमगढ़ ने थाना स्थानीय शिकायत किया था कि विपक्षी 1. राधेश्याम यादव पुत्र पुरूषोत्तम यादव, 2. हरिप्रसाद यादव पुत्र राधेश्याम यादव निवासी अन्जान शहीद थाना फूलपुर, जनपद आजमगढ़ द्वारा लाल बहादुर यादव पुत्र राम पलट यादव को गोली मारकर हत्या कर दी गयी थी। उपरोक्त दोनो अभियुक्तों के विरूद्ध थाना पवई पर मु0अ0सं0- 211/1999 धारा 302/34 भादवि पंजीकृत किया गया था। बाद विवेचना गिरफ्तार अभियुक्तों के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय दाखिल किया गया।दिनांक- 07.08.2023 को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट-06 आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त 1. राधेश्याम यादव पुत्र पुरूषोत्तम यादव, 2. हरिप्रसाद यादव पुत्र राधेश्याम यादव निवासी अन्जान शहीद थाना फूलपुर, जनपद आजमगढ़ को आजीवन कारावास तथा 10-10 हजार रूपये के अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया हैं,तथा थाना पवई पर पंजीकृत मु0अं0स0- 61/2002 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त सुभाष यादव पुत्र मंगरू यादव निवासी बेलहरी, इमाम अली थाना सरायमीर, आजमगढ़ को दोष सिद्ध पाते हुए अभियुक्त को 04 वर्ष के कठोर कारावास एवं 05 हजार रूपये के अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया।

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