आजमगढ़:हत्या के दो आरोपी को आजीवन कारावास की सजा एवं जुर्माना

आजमगढ़:महराजगंज थाना क्षेत्र में
हत्या के दो आरोपी अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा एवं जुर्माना 10.08.2006 को वादी मुकदमा भोरिक यादव पुत्र गनेश यादव निवासी परशुरामपुर थाना महराजगंज आजमगढ़ ने थाना स्थानीय पर लिखित तहरीर दिया था कि दिनांक- 06.08.2006 को विपक्षी 1. सुरेश चौरसिया पुत्र बरसाती निवासी जमिलपुर थाना महराजगंज आजमगढ़, 2. बाल कुरैशी पुत्र उस्मान कुरैशी निवासी जुड़ा खुर्द थाना महराजगंज आजमगढ़, 3. जब्बार पुत्र इलियास निवासी जुड़ा खुर्द थाना महराजगंज जनपद आजमगढ़ द्वारा वादी मुकदमा के भाई राजकुमार को वसुली की बात को लेकर हत्या कर कुएं में फेंक दिया गया था। नामजद अभियुक्तों के विरूद्ध थाना महराजगंज पर मु0अ0सं0- 200/2006 धारा 302/201 भादवि0 पंजीकृत किया गया था।अभियुक्त जब्बार पुत्र इलियास उपरोक्त की मृत्यु हो चुकी है।मुकदमा उपरोक्त में अभियुक्तों के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय दाखिल किया गया।उपरोक्त मुकदमे में 10 गवाह परीक्षित हुए है।आज दिनांक- 20.03.2024 को मा0 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नं0-05 आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त 1. सुरेश चौरसिया पुत्र बरसाती निवासी जमिलपुर थाना महराजगंज आजमगढ़, 2. बाल कुरैशी पुत्र उस्मान कुरैशी निवासी जुड़ा खुर्द थाना महराजगंज आजमगढ़ को दोषसिद्ध पाते हुए प्रत्येक को आजीवन कारावास एवं 20-20 हजार रूपये के अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया।

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