Azamgarh :किटनाशक थोक फुटकर विक्रेता अपने क्रय विक्रय से संबंधित स्टॉक वितरण पंजिका सही रखें कमी पाए जाने पर लाइसेंस होगा निलंबित

किटनाशक थोक फुटकर विक्रेता अपने क्रय विक्रय से संबंधित स्टॉक वितरण पंजिका सही रखें कमी पाए जाने पर लाइसेंस होगा निलंबित

 

आजमगढ़ ब्यूरो चीफ राकेश श्रीवास्तव
कीटनाशी गुण नियन्त्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद के सम्मानित कृषक बन्धुओं को गुणवत्तायुक्त कृषि रक्षा रसायनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्वेश्य से जनपद में कीटनाशी थोक/फुटकर विक्रेताओं के प्रतिष्ठानों के निरीक्षण के दौरान जिला कृषि रक्षा अधिकारी डॉ0 गगनदीप सिंह के संज्ञान में आया कि थोक/विनिर्माता/उत्पादन कम्पनियों से क्रय कृषि रक्षा रसायनों का थोक/फुटकर विक्रेताओं द्वारा क्रय/विक्रय से सम्बन्धित स्टाक/वितरण पंजिका का रख-रखाव नहीं किया जा रहा है, न ही कीटनाशी रसायन विनिर्माता/उत्पादक/विक्रेता फर्म से क्रय कृषि रक्षा रसायनों के तथा फुटकर कीटनाशी विक्रेताओं/कृषकों में वितरण/विक्रय के सापेक्ष कैश मेमोें/क्रेडिट मेमों ही जारी नहीं किया जा रहा है। जिसके कारण उनके स्टाक आदि की उपलब्धता/वितरण की स्थिति की जॉच करना सम्भव नहीं हो पा रहा है। कीटनाशी विक्रेता द्वारा की जा रही लापरवाही कीटनाशी अधिनियम-1968 एवं कीटनाशी नियम-1971 में दी गयी प्रवर्तन व्यवस्था का स्पष्ट उंल्लघन है।
उक्त क्रम में जिला कृषि रक्षा अधिकारी ने जनपद के समस्त थोक एवं फुटकर कृषि रक्षा रसायन विक्रेताओं को सचेत करते हुये निर्देशित किया है कि अपने कीटनाशी प्रतिष्ठान का वित्तीय वर्ष-2025-26 में कीटनाशी थोक/विनिर्माता/उत्पादन/विक्रेता फर्म द्वारा क्रय/विक्रय किये जा रहे कृषि रक्षा रसायनों/बायोपेस्टीसाइड्स आदि से सम्बन्धित स्टाक/वितरण पंजिका एवं कैश मेमोें/क्रेडिट मेमों का अद्यतन रख-रखाव करना सुनिश्चित करेगें तथा कीटनाशी विक्रेताओं के द्वारा कृषि रक्षा रसायनों/बायोपेस्टीसाइड्स आदि का स्टाक/वितरण पंजिका कार्यालय को उपलब्ध कराने के उपरान्त सत्यापित पंजिका प्राप्त किया जायेगा। कीटनाशी प्रतिष्ठानों/विक्रेताओं द्वारा कृषकों में कृषि रक्षा रसायनों/बायोपेस्टीसाइड्स आदि के वितरण/विक्रय सापेक्ष कैश मेमोें/क्रेडिट मेमों जारी करने की कार्यवाही भी सुनिश्चित की जायेगी।
उपरोक्त निर्देशो का अनुपालन न किये जाने पर सम्बन्धित थोक/फुटकर कीटनाशी विक्रेता के विरुद्ध कीटनाशी अधिनियम-1968 एवं कीटनाशी नियम-1971 के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत कीटनाशी लाइसेन्स निरस्त/ निलम्बित करने के साथ ही कीटनाशी अधिनियम, नियम में दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही भी सुनिश्चित की जायेगी। जिसके लिये सम्बन्धित कीटनाशी विक्रेता जिम्मेदार होगा।

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