Azamgarh :खाद एवं बीज के दुकानदार केवल पोस मशीन से ही बिक्री करें तथा स्टॉक रजिस्टर बिक्री रजिस्टर प्रतिदिन पूर्ण करें l
खाद एवं बीज के दुकानदार केवल पोस मशीन से ही बिक्री करें तथा स्टॉक रजिस्टर बिक्री रजिस्टर प्रतिदिन पूर्ण करें l

रिपोर्टर राकेश श्रीवास्तव
जांच में 6 दुकानों का लाइसेंस निलंबित किया गया
विकासखंड मोहम्मदपुर क्षेत्र के अंतर्गत खाद एवं बीज के दुकानों का निरीक्षण आज दिनांक 26 12.2024 को किया गया और निर्देशित किया गया दुकानदारों को की खाद पॉइंट ऑफ सेल मशीन से ही बिक्री किया जाए तथा स्टॉक रजिस्टर एवं बिक्री रजिस्टर प्रतिदिन पूर्ण किया जाए स्टॉक एवं बिक्री रजिस्टर अपूर्ण होने पर संबंधित दुकानदार के विरुद्ध लाइसेंस निलंबित करते हुए कठोर कार्यवाही की जाएगी l साथ ही निर्देश दिया गया कि डीएपी निर्धारित दर 1350 रुपए प्रति 50 किलोग्राम बोरी तथा यूरिया का निर्धारित दर 266.50 प्रति 45 किलोग्राम बोरी निश्चित हैl खाद खरीदने के लिए आधार कार्ड एवं खतौनी अनिवार्य है जिलाधिकारी में आश्वासन दिया कि जनपद में खाद की सप्लाई जारी रहेगी किसी प्रकार की कमी नहीं होने पाएगी, किसी भी प्रतिष्ठान पर भीड़ न लगे और ना ही कानून व्यवस्था को हाथ में लें l आज मोहम्मदपुर क्षेत्र में खाद एवं बीज की दुकानों का निरीक्षण करते हुए 6 दुकानदारों का लाइसेंस स्टाफ एवं बिक्री रजिस्टर अपलोड रखने पर एवं पोस मशीन में स्टॉक उपलब्ध होने और भौतिक रूप से गोदाम पर उर्वरक कम पाए जाने पर जबरदस्ती जिंक सल्फर सूक्ष्म पोषक तत्व किसानों को वितरण करने पर खाद के दुकानदारों का लाइसेंस निलंबित किया गया जिसमें गणपत खाद भंडार मोहम्मदपुर, चौहान किसान सेवा केंद्र मोहम्मदपुर,जय मां भवानी खाद भंडार गंभीरपुर, किसान कृषि बीज भंडार गंभीरपुर, मौर्य कृषि बीज भंडार गंभीरपुर व यादव खाद भंडार गंभीरपुर का लाइसेंस निलंबित किया गया l



