Azamgarh :छेड़खानी करने के आरोप में एक को तीन वर्ष के कठोर कारावास वह ₹30,000 का अदालत ने लगाया जुर्माना

छेड़खानी करने के आरोप में एक को तीन वर्ष के कठोर कारावास वह ₹30,000 का अदालत ने लगाया जुर्माना

आजमगढ़ ब्यूरो चीफ राकेश श्रीवास्तव
वादिनी मुकदमा थाना पवई, जनपद आजमगढ़ ने थाने पर लिखित तहरीर दी कि दिनांक- 12.03.2015 को समय करीब 15.45 बजे वादिनी के दो बच्चे एक लड़का व एक लड़की गेंहू पिसवाने हरिनाथ पाण्डेय पुत्र राम अरज पाण्डेय निवासी उपरोक्त के चक्की पर गये थे उसी समय अभियुक्त हरिनाथ पाण्डेय द्वारा वादिनी मुकदमा की बच्ची को अन्दर बुलाकर उसके साथ गलत नियत से छेड़खानी किया जब वादिनी ने इसकी शिकायत की तो वादीनी को गाली देकर भगा दिया । अभियुक्त के विरूद्ध थाना पवई पर मु0अ0सं0- 40/2015 धारा-354,504 भादवि व 7/8 पॉक्सो एक्ट व 3(1)10 Sc/ST Act पंजीकृत किया गया ।
अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया ।मुकदमा उपरोक्त में 06 गवाह परीक्षित हुए है । दिनांक- 16.05.2025 को मा0 न्यायालय स्पेशल पॉक्सो कोर्ट आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त हरिनाथ पाण्डेय पुत्र राम अरज पाण्डेय निवासी ग्राम भरचकिया, थाना पवई, जनपद आजमगढ़ को दोषसिद्ध पाते हुए 03 वर्ष के कठोर कारवास व 30,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

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